बेगूसराय: 12 साल पुराने मामले में मटिहानी विधायक बोगो सिंह बरी, हत्या के प्रयास के मुकदमे से कोर्ट ने दी राहत

DNB Bharat Desk

बेगूसराय MLA /MP स्पेशल कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले मे लगभग 12 साल बाद मटिहानी के विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को बरी कर दिया गया है। कोर्ट के इस कारवाई के वक्त खुद नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह खुद कोर्ट मे मौजूद थे। बताते चले की 2014 का यह मुकदमा बोगो सिंह के खिलाफ केशावे गावं के रहने वाले कांग्रेस यादव और नरेन्द्र कुमार सिंह के बीच दर्ज था।

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इस मामले मे मटिहानी बिधायक पर हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज था। फैसले के सामने आने के बाद बोगो सिंह नें न्याय की जीत बताया है। इस दौरान उनके समर्थकों मे भी भारी खुशी देखी गई। बताते चले की नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह वर्तमान मे राजद की टिकट पर मटिहानी से विधयाक है। इसके पहले वह निर्दलीय और जदयू के टिकट से कई बार मटिहानी के बिधयक रह चुके है। बोगो सिंह की छवि बिहार के एक दबंग बिधायक के छबि रही है। इस मामले मे बोगो सिंह के अधिवक्ता संजीत कुमार कुमार नें बताया की 2014 मे चार मुकदमा एक घटना से जोड़ कर अंकित किया गया। जिसमें एक मुकदमा 98/2014 जो सिंघॉल थाना मे दर्ज था,जिसमें मटिहानी विद्यालय नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह और उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस यादव के खिलाफ चार्ज सीट दर्ज किया गया था।

बेगूसराय: 12 साल पुराने मामले में मटिहानी विधायक बोगो सिंह बरी, हत्या के प्रयास के मुकदमे से कोर्ट ने दी राहत 2इस मुकदमा मे कांग्रेस यादव शुरू से ही इस मुकदमा मे खुद को फरार रखा। इस मामले मे MLA MP स्पेशल कोर्ट मे नरेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ आगे बढ़ा। जिसमें कुल छह गवाहों की गवाही प्रोसक्यूशन के द्वारा कराई गई। जिसमें प्रोसक्यूशन किसी भी गवाह से नरेन्द्र कुमार सिंह को दोषी साबित नहीं करा पाए।इस मामले मे मंगलवार को MP /MLA स्पेशल कोर्ट से नरेंद्र कुमार सिंह को न्याय मिला और बोगो सिंह इस मामले मे रिहा हो गए। आपको बताते चले कि जिला जज द्वितीय सह MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 98/2014 की सुनवाई पूरी करते हुए विधायक को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है। मामला साल 2014 का है… सिंघौल थाना क्षेत्र में जमीन पर चारदीवारी निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद मारपीट और हिंसा में बदल गया था।

बेगूसराय: 12 साल पुराने मामले में मटिहानी विधायक बोगो सिंह बरी, हत्या के प्रयास के मुकदमे से कोर्ट ने दी राहत 3मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। इस दौरान होमगार्ड जवान अनिरुद्ध यादव के घायल होने की बात सामने आई थी।इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह सरकारी गवाहों की गवाही कराई गई। तत्कालीन अंचलाधिकारी से लेकर थानाध्यक्ष, अनुसंधानकर्ता, डॉक्टर, होमगार्ड जवान और चौकीदार तक ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। लेकिन मामले में सबसे अहम बात यही रही कि किसी भी गवाह ने हिंसा के दौरान विधायक बोगो सिंह के घटनास्थल पर मौजूद होने की पुष्टि नहीं की। गवाहों के बयान में विधायक की मौके पर मौजूदगी साबित नहीं हो सकी।अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद साक्ष्य के अभाव में बोगो सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। यानी… 2014 में शुरू हुआ मामला, 12 साल बाद अदालत के फैसले के साथ बोगो सिंह के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

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