डीएनबी भारत डेस्क
जिले में लगातार बढ़ते तापमान एवं भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन संबंधी समय में अस्थायी परिवर्तन किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 के अंतर्गत अत्यधिक गर्मी एवं लू की स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिले के अंतर्गत संचालित सभी प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तथा सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश 22 मई 2026 से 25 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विद्यालयों की समय-सारिणी का पुनर्निर्धारण करते हुए आदेश के अनुरूप ही शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा जिले के सभी थानाध्यक्षों को इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों को भीषण गर्मी एवं लू के प्रभाव से सुरक्षित रखने हेतु जारी निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।
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