बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में पति की हत्या करने मामले में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

DNB Bharat Desk

बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को आज आजीवन कारावास की सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। वही न्यायालय की फैसला आने के बाद एक तरफ जहां पीड़ित परिवार में खुशी की लहर देखने को मिला। वही इस घटना को लेख लेकर लोग पत्नी पर भी कोसते नजर आ रहे थे। आपको बताते चले कि  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने बीरपुर थाना कांड संख्या 128/ 2021एवं सत्र वाद 119/ 2022 की सुनवाई करते हुए प्रेम प्रसंग में हुई हत्या मामले के आरोपित बीरपुर थाना के पर्ररा निवासी नीतू देवी एवं बछवारा थाना के नारेपुर निवासी गौतम कुमार को हत्या में दोषी घोषित किया।

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बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में पति की हत्या करने मामले में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा 2प्रेम प्रसंग में पति की हत्या के मामले में पत्नी नीतू देवी और उसके प्रेमी गौतम कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें धारा 302 और 120 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उन्हें धारा 201 के तहत 3 साल की सजा और 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।मामले के अनुसार, मृतक मंतोष कुमार की पत्नी नीतू देवी का गौतम कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर मंतोष कुमार की हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के भाई संतोष कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी और मुकदमा चलाया गया था।

बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में पति की हत्या करने मामले में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा 3न्यायालय में मृतक के 8 वर्षीय पुत्र रिशु कुमार की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसने अपनी मां नीतू देवी और गौतम कुमार पर हत्या का आरोप लगाया था। अब दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है।बता दें कि बीरपुर थाना के पर्ररा निवासी सूचक संतोष कुमार ने आरोप लगाया है कि 20 अक्टूबर 2021 की रात्रि में प्रेम प्रसंग को लेकर सूचक के भाई मंतोष कुमार की हत्या उसकी पत्नी नीतू देवी ने अपने प्रेमी संतोष कुमार के साथ मिलकर धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दिया।

लोक अभियोजक संतोष कुमार ने बताया कि  मृतक मंतोष कुमार की हत्या में मृतक मंतोष कुमार का 8 वर्षीय पुत्र रिशु कुमार की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही जिसने न्यायालय में गवाही देते हुए बताया कि उसके पिता मंतोष कुमार को धारदार हथियार से हत्या उसकी मां नीतू देवी और गौतम कुमार ने मिलकर किया है।

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