डीएनबी भारत डेस्क
सभी राशन कार्डधारियों के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य हो गया है।30 जून तक निर्धारित समय के अनुसार स्थानीय डीलर के यहां जाकर ई पॉश मशीन के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग करवा लें ।

इस संबंध में वीरपुर प्रखंड के प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सोनाली सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 मार्च तक आधार सीडिंग करवाना अनिवार्य किया गया था।
पुनः केंद्र सरकार ने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 30 जून तक आधार सीडिंग कराने के लिए समय का विस्तार किया है।उन्होंने कहा कि इसके लिए राशन कार्डधारी किसी भी डीलर के यहां यह कार्य करवा सकते है।
एमओ ने कहा कि निर्धारित अवधि के अनुसार आधार सीडिंग नहीं किया जाता है तो 1 जुलाई से ऐसे राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल सकेगा।उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए स्थानीय जन वितरण प्रणाली के विक्रेता भी लाभुकों को जागरूक करने की अपील करेंगे।
बेगूसराय वीरपुर संवाददाता गोपल्लव झा की रिपोर्ट