डीएनबी भारत डेस्क
बेगूसराय जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान एवं दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक निर्णय लिया गया है।

जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय, श्री श्रीकांत शास्त्री द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है कि जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में वर्ग-V तक (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ अपराह्न 12:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी।
सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश के अनुरूप अपने विद्यालयों के समय में आवश्यक संशोधन करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें। यह आदेश दिनांक 22.04.2026 से 25.04.2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सभी अनुमंडल पदाधिकारी, तथा प्रखंड स्तर के शिक्षा एवं विकास पदाधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
डीएनबी भारत डेस्क