बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी को अपना आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करने का चुनाव आयोग ने दिया निर्देश

DNB Bharat Desk

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 में आपराधिक पूर्ववृत प्रत्याशियों के साथ-साथ वैसे राजनैतिक दल जो आपराधिक पूर्ववृत वाले अभ्यर्थियों को खड़ा करते हैं, उनके आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों के द्वारा समाचार पत्रों, वेबसाईट एवं टेलीविजन चैनलों पर ऐसे प्रत्याशी के आपराधिक इतिहास का विवरण प्रकाशित करना होगा।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री तुषार सिंगला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत प्रत्याशी एवं आपराधिक पूर्ववृत उम्मीदवार खड़ा करने वाले राजनैतिक दल को संबंधित प्रत्याशी के आपराधिक विवरण को समाचार पत्र और टेलीविजन पर तीन अवसरों पर प्रकाशित करना होगा। प्रत्याशियों के साथ ही उन्हें चुनाव लड़ाने वाली राजनैतिक दल को भी नियम का पालन करने के लिए कहा गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी को अपना आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करने का चुनाव आयोग ने दिया निर्देश 2उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का पहली बार प्रकाशन नाम निर्देशन वापसी के अंतिम तारीख के पहले चार दिनों के भीतर करवाना होगा। दूसरी बार इसका प्रकाशन नाम वापसी के अंतिम तारीख के पांचवें से आठवें दिन के अंदर करवाना होगा। तीसरी बार इसका प्रकाशन नाम वापसी के नौवें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन के बीच करवाना होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी को अपना आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करने का चुनाव आयोग ने दिया निर्देश 3निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि राजनैतिक दलों के लिए अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाईट पर लंबित आपराधिक मामलों वाले उन व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी अपलोड करेंगे,जिन्हे अभ्यर्थियों के रूप में चुना गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया गया है कि जो दिशा-निदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है, उसका सभी निर्वाची पदाधिकारी अक्षरशः अनुपालन करेंगे।

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