विधान सभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन सह जिलाधिकारी ने सरकारी सेवकों को दिया आवश्यक निर्देश

DNB Bharat Desk


बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बेगूसराय ने सभी सरकारी सेवकों के आचरण एवं कर्त्तव्य के संबंध में आदर्श आचार संहिता के तहत आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी सरकारी सेवकों के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से सम्बद्ध नहीं होंगे ।

बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 6 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134ए का सभी सरकारी सेवक पालन करेंगे।

सरकारी सेवक किसी राजनीतिक आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग नहीं लेंगे, चन्दा नहीं देंगे, और उनकी किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। निर्वाचन निधि में चन्दा देना या ऐसी निधि जमा करने में सहायता करना नियम का उल्लंघन माना जाएगा।

कर्त्तव्यस्थ सरकारी सेवकों को छोड़कर, किसी भी सरकारी सेवक का राजनीतिक सभाओं में भाग लेना निषिद्ध है।

जबतक निर्वाचन समाप्त नहीं हो जाता, कोई भी सरकारी सेवक जो निर्वाचन के संचालन और प्रबंधन से सम्बद्ध हैं, वो किसी गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा आयोजित जन सभा में उपस्थित नहीं होंगे। विधि-व्यवस्था बनाए रखने और कार्यवाही रिपोर्ट देने के लिए आवश्यक होने पर उपस्थिति की जा सकती है।
सरकारी सेवक निर्वाचन में प्रचार नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं करेंगे, या निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे ।

जो सरकारी सेवक मतदान देने के लिए योग्य हैं, वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, किन्तु वह इस बात का आभास नहीं देंगे कि वह किस प्रकार अपने मत का प्रयोग करना चाहता है या कर चुका है।

सरकारी सेवक किसी उम्मीदवार के निर्वाचन एजेंट, मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ऐसा करने पर तीन महीने तक के कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड का भागी होना पड़ सकता है।

निर्वाचन के संचालन और प्रबंधन से सम्बद्ध सरकारी सेवक किसी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।

सरकारी सेवक बिना भाड़े के किसी व्यक्ति का मकान इस्तेमाल नहीं करेंगे अथवा निर्वाचन लड़ने वाले किसी की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

यदि किसी सरकारी सेवक के परिवार के कोई सदस्य अथवा कोई रिश्तेदार किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार हों जिसमें सरकारी सेवक पदस्थापित है, तो इसकी सूचना तुरन्त जिला दण्डाधिकारी को देने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर कोई भी ऐसा मामला आता है तो अविलंब इसकी जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने सभी सरकारी कर्मियों को निदेश दिया है कि वे निर्वाचन समाप्त होने तक आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें।

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