मानकों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों पर लटकी तालेबंदी की तलवार,नोटिस का जवाब न देने पर सिविल सर्जन सख्त,अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ विभाग का ‘ऑपरेशन क्लीन’
डीएनबी भारत डेस्क

सिविल सर्जन कार्यालय के द्वारा जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कई नर्सिंग होम को मानक के अनुरूप संचालन नहीं करने पर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किए जाने के बाद भी कई नर्सिंग होम की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके बाद अब विभाग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।
बता दें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कल्याणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में सैदपुर के पूजा सेवा सदन व अनन्या सेवा सदन, चकमेहसी के पटना सेवा, कल्याणपुर के राज पॉली क्लिनिक, कल्याणपुर हाई स्कूल के सामने केयर चाइल्ड हॉस्पिटल, कल्याणपुर मधुरापुर टांरा स्थित एएस सदन, रमौली स्थित कमला इमरजेंसी, कल्याणपुर के आनंद इमरजेंसी, एमके ड्रग के नजदीक सेवा पॉली क्लिनिक एवं कल्याणपुर चौक स्थित सपना हॉस्पिटल से 13 नवंबर को ही स्पष्टीकरण मांगा गया था।
हालांकि, अभी तक किसी ने जवाब देना उचित नहीं समझा है। जबकि पूजा सेवा सदन पर पूर्व में एफआईआर करने का आदेश भी दिया गया था। वहीं, मिली जानकारी के अनुसार, न्यू मां भगवती सेवा सदन को बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं, निष्ठा पॉली क्लिनिक को मंगलवार को सील कर दिया गया।
जांच में पूजा सेवा सदन, अनन्या सेवा सदन सहित कई अस्पतालों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर :-
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करायी गई जांच में इन सभी संबंधित नर्सिंग होम में गंभीर कमियां पाई गई थीं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि नर्सिंग होम बिना लाइसेंस संचालित हो रहा है तथा डॉक्टरों व स्टाफ की जानकारी एवं कागजात उपलब्ध नहीं हैं।
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सके अलावा बायो मेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाणपत्र, फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र, 24×7 जनरल व पेयजल आपूर्ति, इमरजेंसी सेवा, आउटडोर बैठने की व्यवस्था, सेवाओं का प्रदर्शन तथा साफ-सुथरे व व्यवस्थित बाथरूम का अभाव पाया गया था। इन कमियों को गंभीर बताते हुए सिविल सर्जन ने नर्सिंग होम संचालक को निर्देश दिया था कि पांच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण के साथ आवश्यक साक्ष्य एवं प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियां कार्यालय में जमा करें।
चेतावनी दी गई थी कि समय-सीमा में जवाब नहीं मिलने पर इसे मौन सहमति माना जाएगा और नैदानिक स्थापना पंजीकरण अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम की रिपोर्ट