डीएनबी भारत डेस्क
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश में जिले के सभी सात विधान सभा क्षेत्रों में 10 अक्टूबर से नामांकन प्रारंभ हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। नाम निर्देशन संवीक्षा की तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है तथा अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित है।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस बार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 12 पहचान पत्रों में से कोई एक दस्तावेज लेकर मतदान केन्द्र पर जा सकते है तथा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।

चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारती पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान-पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई एक लेकर मतदाता जा सकते है।इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधाओं को देखते हुए इस बार बिहार विधान सभा चुनाव में अधिकतम 1200 मतदाता प्रति मतदान केन्द्र बनाया गया हैं, ताकि मतदाताओं को लाईन में अधिक प्रतीक्षा करनी न पड़े।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एएमएफ की व्यवस्था की गई है, ताकि मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं को पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा भी उपलब्ध हो। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प की भी व्यवस्था की गई है, ताकि दिव्यांग मतदाता व्हील चेयर का उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
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