डीएनबी भारत डेस्क
किसी भी प्रकार के वाहन मालिक व चालक अपने वाहन से लिंक मोबाईल नंबर और पता एक माह के अंदर अपडेट कर लें नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइविंग लाईसेंस के साथ रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर और पता अपडेट रखना अनिवार्य होगा। उक्त जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय ने दी।

मोबाईल नंबर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिक का लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित हो सकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक और वाहन चालक है जिनका रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईविंग लाइसेंस के साथ मोबाईल नंबर उपयोग में नहीं है। इस वजह से वाहन दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक या चालक की पहचान में परेशानी होती है। यातायात उल्लंघन में ई-चालान एवं अन्य सूचनाएं से संबंधित वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाती है।
उन्होंने ने यह भी कहा कि नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर वाहन मालिक को या चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी। ऐसे लोगों से जुर्बाना भी वसूला जायेगा। एक माह के अंदर मोबाईल नंबर अपडेट अनिवार्य रूप से करा लें, नहीं कराने पर संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है।
जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर पर करें कॉल
मोबाईल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया है। कार्यालय अपधि में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 06122547212 पर तथा जिला परिवहन कार्यालय बेगूसराय के मोबाईल नंबर 6202751026 एवं 6202751029 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। जिला परिवहन ने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय लिंक्ड मोबाईल नंबर अगर उपयोग में नहीं है तो आसानी से अपडेट कर सकते है।
मोबाईल नंबर अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाती है चालान की सूचना
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक एवं वाहन चालक है जिनके रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइेंसस में मोबाईल नंबर और पता उपयोग में नहीं है इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य स्थिति में वाहन मालिक व वाहन चालक की पहचान में परेशानी होती है। मोबाईल नंबर parivahan.gov.in पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस sarathi.parivahan.gov.in में मोबाईल नंबर पर अपडेट कर सकते है। vahan.parivahan.gov.in पर जायें संबंधित ऑनलाईन सेवाओं के लिए चयन करें।
डीएनबी भारत डेस्क