डीएनबी भारत डेस्क
कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के फकराबाद में उदय शंकर पांडे को उनके गांव के ही अनूप तिवारी , बिशु चौबे और बलदाऊ चौबे द्वारा साल 2019 में होलिका के दिन गोली मार कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया था। जहां पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी अनूप तिवारी को जेल भेजा और रीमांड पर लेकर जब पूछताछ शुरू किया तो हत्या में प्रयुक्त हथियार जप्त किए गए और दो और आरोपियों का नाम सामने आया।
जहां 5 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और सभी पर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। यह सभी आरोपी शराब के तस्कर हैं। इन आरोपियों के शराब को पुलिस द्वारा जप्त किए जाने के बाद उदय शंकर पांडे गवाह के रूप में साइन किए थे। जिससे यह लोग नाराज होकर तीन गोली सिने में उतार कर कर दी थी हत्या। एडीजे अष्टम प्रमोद कुमार पांडे ने सुनाई सजा।
जानकारी देते हुए व्यवहार न्यायालय भभुआ के वकील कमल नारायण सिंह ने बताया अक्षयबर पांडे के पुत्र उदय शंकर पांडे को साल 2019 में अनूप तिवारी, बिशु चौबे और बलदाऊ चौबे द्वारा होलिका के दिन गोली मार निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इन आरोपियों को शक था कि पुलिस द्वारा जप्त किए गए 73 पेटी शराब में गवाह बने उदय शंकर पांडे शराब को पकड़वाये हैं इसी कारण उनकी हत्या की गई थी।
कांड के अनुसंधान करता भानु सिंह ने आरोपी अनूप तिवारी को जब कोर्ट से रीमांड पर लेकर पुछ ताछ शुरू किया तो हत्या में प्रयुक्त कट्टा को बरामद कर लिया गया और बिशु चौबे और बलदाऊ चौबे की संलिप्तता सामने आई। जहां गवाह की गवाही के बाद उन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20 – 20 हजार रूपए का अर्थ दंड लगाया है।
कैमूर संवाददाता देवब्रत तिवारी की रिपोर्ट