बाबा का ढाबा खोदाबंदपुर से दो बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त, नियोजक के विरुद्ध थाना में प्राथमिक की दर्ज

DNB Bharat Desk
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खोदाबंदपुर, श्रम अधीक्षक बेगूसराय द्वारा गठित धाबा दल के द्वारा सोमवार की दोपहर खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के बाबा का ढाबा बाड़ा स्थित प्रतिष्ठान पर धाबा बोलकर टीम द्वारा वहां से दो बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त कराए गए दोनों श्रमिकों का उम्र 11 वर्ष और 12 वर्ष है। इस मामले में नियोजक के विरुद्ध खोदाबंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति बेगूसराय को प्रस्तुत किया गया है।

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इसकी जानकारी देते हुए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, खोदाबंदपुर रंजन कुमार ने जागरण को बताया कि सी एम मेहता बनाम तमिलनाडु वाद के आलोक में नियोजक को ₹20000 मुआवजा बाल श्रमिक कल्याण कोष में जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया जाएगा। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। नियोजक के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 1948 के अंतर्गत भी नोटिस निर्गत किया जा रहा है ।

बाबा का ढाबा खोदाबंदपुर से दो बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त, नियोजक के विरुद्ध थाना में प्राथमिक की दर्ज 2ज्ञात रहे की 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में कार्य करवाना गैर कानूनी है। इस तरह धाबा दल समय-समय पर आगे भी कार्य करता रहेगा। धाबा दल में रंजन कुमार के अलावे अविनाश कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी साहेबपुर कमल ,दिवाकर कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर, राजमणिरंजन सपोर्ट पर्सन वैशाली समाज कल्याण संस्थान बेगूसराय एवं खोदाबंदपुर थाना के पुलिस बल मौजूद थे।

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