डीएनबी भारत डेस्क
चेरियाबरियारपुर की पूर्व विधायक सह सूबे की पूर्ण समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा व उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को बेगूसराय एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज ब्रजेश कुमार ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा दी है। इसके अतिरिक्त 90-90 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड यौन उत्पीड़न मामले में नाम उछलने के बाद 17 अगस्त 2018 को मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा के श्रीपुर अर्जुन टोला स्थित घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। छापेमारी के क्रम में उनके घर से 50 अवैध कारतूस बरामद हुए थे। सीबीआई ने कमरा संख्या दो में रखे एक बाक्स से .323 बोर के 18 कारतूस, 8 एमएम बोर के 10 कारतूस, 7.62 बोर के 19 कारतूस व थ्री नोट थ्री बोर के छह कारतूस बरामद किए थे।
इस संबंध में सीबीआई के द्वीप उमेश कुमार ने चेरियाबरियारपुर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी अंकेित कराई थी। न्यायालय द्वारा दोनों को पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजा जा चुका है।
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