डीएनबी भारत डेस्क
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वीरपुर प्रखंड क्षेत्र के वीरपुर पूर्वी पंचायत भवन में एडीएम महेश्वर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में तो जगदर पंचायत भवन में अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को जनसहयोग शिविर का आयोजन किया गया।

वीरपुर पूर्वी पंचायत भवन में आयोजित जनसहयोग शिविर में मौजूद ग्रामीणों, पीड़ित फरीयादयों पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र, बृध, विधवा, विकलांग पेंशन योजना,राशनकार्ड से बंचित लोगों को कैसे कब और कहां आवेदन देना चाहिए इसके नियम और पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व से संबंधित जानकारी देते हुए भूमि विवाद और निराकरण,अव्धी, धाराएं एवं दण्ड प्रक्रिया के तहत भू माफियाओं, एवं इससे संबंधित मामलों में पदाधिकारियों की भूमिका, प्रदत्त शक्तियों के दुरुपयोग करने पर पदाधिकारियों को भी दण्ड प्रक्रिया से गुजरना होगा से संबंधित विशेष जानकारी को देते हुए कहा रिश्वत मांगना भिख के बराबर होता है।
और भिख असाहाय ,निर्बल, को दिया जाता है।हठेकठे को नहीं। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी बताया कि कोई भी पदाधिकारी रिश्वत खोर नहीं होता है उसे आप लोग बनाते हैं।कानुन है कि रिश्वत लेना और देना दोनों संज्ञेय अपराध है।इस लिए दोनों दण्डनिय अपराध करते हैं।मौके पर वीडियो पंकज कुमार शक्ति धर,सीडिपीओ नीतीश कुमार मुखिया पुनम देवी, सरपंच मिनु देवी, पूर्व मुखिया राम प्रवेश सिंह,एल एस डेजी गांधी, पुलिस पदाधिकारी ऋषिकेश भारद्वाज के अलावे सभी विभागों के प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक, पंचायत स्तरीय सभी विभागों के कर्मी, जनप्रतिनिधि सहित सेकरों ग्रामीण मौजूद थे।
जबकि जगदर पंचायत भवन में अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में जनसहयोग शिविर का आयोजन किया गया। यहां जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र के अलावे वास्तगित का पर्चा भी लाभूकों को थाना अध्यक्ष राजू रंजन कुमार, मुखिया आशा देवी के हाथों वास्तविक लाभूकों, को दिया गया।
बेगूसराय वीरपुर संवाददाता गोपल्लव झा की रिपोर्ट