भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह समेत मनेंजर को बेगूसराय कोर्ट में उपस्थित होने का दिया आदेश – अधिवक्ता

DNB Bharat Desk

डीएनबी भारत डेस्क

बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जहां भोजपुरी कलाकार व गायिका अक्षरा सिंह एवं उनके मैनेजर विपिन सिंह के विरुद्ध बेगूसराय के एक अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 406 427 एवं 34 के तहत संज्ञान लेते हुए अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। वहीं न्यायाधीश ओम प्रकाश प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अधिकारी ने यह आदेश शनिवार को सुनने के बाद पारित किया। आपको बताते चले की बेगूसराय जिला के मंसूरचक थाना क्षेत्र के अहियापुर निवासी शिवेश मिश्रा ने उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा दाखिल किया था।

- Sponsored Ads-

भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह समेत मनेंजर को बेगूसराय कोर्ट में उपस्थित होने का दिया आदेश - अधिवक्ता 2मुकदमा में लोक गायक शिवेश मिश्रा ने कहा था समस्तीपुर जिला के सिंधिया में दुर्गा पूजा समिति नगमा के लिए अक्षरा सिंह को कार्यक्रम करने हेतु 5 लाख 51000 देकर बुक कराया गया अक्षरा सिंह 24 अक्टूबर 2023 को कार्यक्रम के लिए सिंधिया में उपस्थित हुई। और मंच पर 12:00 बजे रात्रि में कार्यक्रम करने जब गई तो 12:30 बजे तक कार्यक्रम की इसी दौरान दर्शकों के द्वारा उन पर रुपया फेंका गया। जिससे गुस्सा कर माइक पटकते हुए मंच से भाग गई।

भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह समेत मनेंजर को बेगूसराय कोर्ट में उपस्थित होने का दिया आदेश - अधिवक्ता 3और  कार्यक्रम करने से इनकार की गई। इसी घटना को लेकर लोक गायक शिवेश मिश्रा ने उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा दाखिल करते हुए अपना और अपने पक्ष के गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष कराया जांच साक्षी बंद होने के उपरांत मामले की संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई हुई। अदालत ने परिवादी द्वारा दी गई साक्ष्य का अवलोकन करते हुए अक्षरा सिंह एवं उनके मैनेजर के विरुद्ध संज्ञान लेकर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है मुकदमा संख्या 2006/23 है।

भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह समेत मनेंजर को बेगूसराय कोर्ट में उपस्थित होने का दिया आदेश - अधिवक्ता 4इस दौरान अधिवक्ता गोपाल कुमार ने बताया है कि अक्षरा सिंह के खिलाफ कोर्ट ने सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि 2023 में लोक गायक शिवेश मिश्रा के द्वारा मामला उनके खिलाफ दर्ज करवाया था। इसी मामले में आज कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उसे उपस्थित होने का आदेश दिया है।

Share This Article