बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण मामले में बड़ा झटका, 65 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट का निर्णय रहेगा बरकरार

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बिहार में जारी रहेगी 65% जातिगत आरक्षण पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटाने से किया इनकार

डीएनबी भारत डेस्क 

बिहार सरकार ने जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया था। जिसफपर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाइकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था बिहार में 65% आरक्षण लागू हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाते हुए हाइकोर्ट के निर्णय को जारी रखने का आदेश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण को लेकर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है।

बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के नीतीश सरकार के फैसले पर लगी रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। बिहार सरकार के इस फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पटना हाईकोर्ट का फैसला बना रहेगा।

बिहार सरकार हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण में इजाफा किया था। बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी समाज से आने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था।

सीजेआई डीवाई चंद्रचुड़ की आगुवाई वाली बेंच ने क्या कहा

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस मामले पर हम सितंबर में सुनवाई करेंगे। तब तक कोई अंतरिम राहत नहीं रहेगी। बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे।

सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। सरकार ने आरक्षण बढ़ाए जाने के बाद कई नौकरियां निकाली थी। उन पर अब इंटरव्यू की प्रक्रिया हो रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बिहार सरकार को कोई राहत नहीं दी है।

बिहार सरकार ने क्या लिया था फैसला

बताते चलें कि पिछले साल बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने संबंधित कानून को 9 नवंबर 2023 को पारित किया था। नवंबर में आधिकारिक तौर पर राज्य गजट में दो विधेयकों को नोटिफाई किया गया था। सरकार ने इसके पीछे का पिछड़े और वंचित समाज के लोगों के आरक्षण की सीमा को बढ़ाना बताया था। 65 फीसदी आरक्षण के अलावा 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया जा रहा था। इससे कुल आरक्षण 75 फीसदी हो गया। इस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

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