रंगदारी मामले में जिप अध्यक्ष को कोर्ट ने सुनाई सजा तो इन्होंने की सदस्यता रद्द करने की मांग

रंगदारी मांगने के मामले में खगड़िया जिप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा, जिला परिषद प्रतिनिधि ने की सदस्यता रद्द करने की मांग

डीएनबी भारत डेस्क 

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वर्तमान खगड़िया जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव और पूर्व विधायक व बाहुबली रणवीर यादव को पूर्व में रंगदारी मांगने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम विभा रानी के द्वारा दोष सिद्ध करते हुए तीन साल की सजा सुनाया गया और साथ ही उनपर 10 हजार रूपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। उक्त जानकारी देते हुए खगड़िया जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 8 के प्रतिनिधि दीपक कुमार ने खगड़िया जिलाधिकारी से विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सजा पा चुकी कृष्णा यादव को अविलंब कार्रवाई करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष से निलंबित करने की मांग की।

इस बाबत दीपक कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर पूरे मामले की जिम्मेदारी विस्तार से दी और कहा कि पूर्व के रंगदारी मामले में वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा यादव सजायाफ्ता हैं और पंचायती राज अधिनियम के तहत ऐसे लोग संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते, जो सजायफ्ता हो। वे अब भी पद पर बनी हुई हैं, जो कोर्ट की अवहेलना है। इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कार्रवाई करने की बात कही है। इसलिए खगड़िया जिलाधिकारी को उक्त मामले में संज्ञान लेकर न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोर्ट के आदेश के कॉपी भी प्रस्तुत की, जिसमें कृष्णा कुमारी यादव को 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

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