समस्तीपुर: अनुमंडल न्यायालय में बुजुर्गों को मिला सम्मान, माता-पिता के भरण-पोषण मामले की हुई सुनवाई

DNB Bharat Desk

डीएनबी भारत डेस्क

अनुमंडल न्यायालय में माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित मामले की सुनवाई अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार के द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों का विधिसम्मत परीक्षण किया गया।

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अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि माता-पिता का भरण-पोषण करना संतान का न केवल नैतिक दायित्व है, बल्कि कानूनन भी अनिवार्य है। इस प्रकार के मामलों में प्रशासन की प्राथमिकता बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है।

समस्तीपुर: अनुमंडल न्यायालय में बुजुर्गों को मिला सम्मान, माता-पिता के भरण-पोषण मामले की हुई सुनवाई 2सुनवाई के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी ने निष्पक्षता, मानवीय दृष्टिकोण एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा मामले की अगली कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित की। उनके इस संवेदनशील एवं न्यायोचित दृष्टिकोण की आमजन एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सराहना की जा रही है।

समस्तीपुर: अनुमंडल न्यायालय में बुजुर्गों को मिला सम्मान, माता-पिता के भरण-पोषण मामले की हुई सुनवाई 3यह कार्यवाही यह दर्शाती है कि अनुमंडल प्रशासन समाज के कमजोर और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

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