नालंदा : दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बिहारशरीफ में 9 दिसंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन

DNB Bharat Desk

 

क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ चौधरी ने कहा- लोक अदालत में बकायादार ऋणियों को ब्याज और जुर्माना में छूट मिलेगी।

डीएनबी भारत डेस्क

दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बिहारशरीफ के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैंक के बकायादार ऋणियों के लिए 9 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जो ज़िले के कोर्ट परिसर बिहार शरीफ और हिलसा में तय है। इस लोक अदालत में बकायादार ऋणियों को ब्याज और जुर्माना में छूट मिलेगी।

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नालंदा : दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बिहारशरीफ में 9 दिसंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन 2अमरनाथ चौधरी ने बताया कि बैंक घर-घर दस्तक अभियान के तहत बकायादार ऋणियों को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अमरनाथ चौधरी ने कहा कि बैंक के अच्छे ग्राहकों को आगे के लिए भी लोन दिया जाएगा। यदि कोई ऋणी बिना समझौता किए खाता बंद कर देता है, तो उसे भी फ्रेश लोन दिया जाएगा।

नालंदा : दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बिहारशरीफ में 9 दिसंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन 3अमरनाथ चौधरी ने बताया कि जिन ऋणियों ने बकाया नहीं चुकाया है, उनके खिलाफ मजबूर होकर केस किया गया है। नवंबर में बैंक ने 150 ऋणियों के खिलाफ पीडीआर केस किया है। PDR अधिकारी रविकांत ने बताया कि इन ऋणियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है।

ऋषिकेश संवाददाता नालंदा

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