जिला कृषि पदाधिकारी पर कसा राज्य सूचना आयोग का शिकंजा

DNB Bharat Desk

डीएनबी भारत डेस्क 

जिला कृषि पदाधिकारी बेगूसराय को सूचना का अधिकार कानून की अनदेखी करना महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने आवेदक को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर कड़ा रूख अपनाते हुये जिला कृषि पदाधिकारी बेगूसराय को 25000 रूपया आर्थिक जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। मामला तेघड़ा प्रखण्ड की है जहां गौड़ा निवासी रामपदारथ ठाकुर ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रपत्र “क” में जिला कृषि पदाधिकारी बेगूसराय से सूचना की मांग की थी।

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सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा बिहार सूचना आयोग, पटना में अपील दायर की गई है। सूचना आयोग ने उक्त वाद में आवेदक को ससमय सूचना उपलब्ध कराने और सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी बेगूसराय के विरूद्ध 25000 रूपये आर्थिक जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।

बेगूसराय से शशिभूषण भारद्वाज 

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