एसडीएम के रोक के बाद भी अवैध निर्माण कार्य जारी, दो पक्ष के बीच तनाव बरक़रार

 

डीएनबी भारत डेस्क

बेगूसराय अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मंझौल द्वारा 163 नया कानून पुराना धारा 144 की कार्रवाई के तहत निषेधाज्ञा के बावजूद विवादित भूमि पर अवैध निर्माण जारी है । इसकी सूचना खोदावंदपुर थाना को पीड़ित पक्ष द्वारा देने के बावजूद थाना अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण पर रोक लगाने की कार्रवाई नहीं किया गया है। थाना से महा जे 100 गज की दूरी पर विवादित स्थल होने के बावजूद थाना अध्यक्ष द्वारा निर्माण कार्य पर अब तक रोग नहीं लगाने को लेकर  निर्माण स्थल पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है और कभी भी किसी अ प्रिय वारदात की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

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बताते चले की मौजा ,खोदावंदपुर , खाता ,204,खेसरा 300/50 21 रखवा एक कट्ठा 10 धूर ,चौहद्दी उत्तर निज रास्ता विक्रेता का, दक्षिण मिथिलेश सिंह किराएदार वगैरह, पूरब एस एच 55 पश्चिम निज़ विक्रेताहै उपर्युक्त  भूमि को क्रेताअवधेश कुमार पिता स्वर्गीय रामनंदन सिंह ग्राम पोस्ट में मेघौल थाना द्वारा मिथिलेश कुमार मिश्रा से केवल हासिल है जिसका लगान रसीद अध्ययन कट रहा है और जमाबंदी अवधेश कुमार के नाम से कायम है।

उक्त भूमि पर मेघौल निवासी वशिष्ठ सिंह के पुत्र मिथलेश सिंह वगैरह के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। दूसरी ओर मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि उक्त भूमि न उन्होंने भूस्वामी रंभा देवी के वारीसान से खरीदारी किया है लेकिन उन्होंने इस संदर्भ में दाखिल खारिज का कोई कागजात या अद्यतन रसीद प्रस्तुत नहीं किया ।उक्त वर्णित भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। समय रहते पुलिस के द्वारा इस पर रोक नहीं लगाया गया तो दोनों पक्षों के बीच कभी भी खून खराबा की घटनासे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना है पलिस क्या एक्शन करती है।

बेगूसराय खोदावंदपुर संवाददाता नितेश कुमार की रिपोर्ट

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