बिहार शरीफ कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन,कई तरह के मामलों का समझौता के आधार पर किया गया निष्पादन
डीएनबी भारत डेस्क
9 दिसंबर को पूर्व से निर्धारित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट बिहार शरीफ में किया गया।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी सुलहनीय फौजदारी मामले सभी तरह के सिविल मामले, बिजली विभाग के मामले, वन विभाग के मामले, बैंक ऋण मामले,न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के मामले, माप तौल अधिनियम मामले, राजस्व मामले, मनरेगा के मामले एवं आपदा प्रबंधन इत्यादि मामलों का समझौता के आधार पर निस्तार किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में फीस की कोई झंझट नहीं सिर्फ सुलहनामा दाखिल करें और मुकदमा समाप्त हो जाएगा।जिला जज हसमुद्दीन अंसारी ने बताया की इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को न्याय दिलाना है।
साल में चार बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस साल का यह अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
ऋषिकेश संवाददाता नालंदा