तेघड़ा अनुमंडल में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित, 150 में 139 मामलों में मुआवजा भुगतान पूर्ण

DNB Bharat Desk

डीएनबी भारत डेस्क

तेघड़ा अनुमंडल कार्यालय में आज अनुमंडल पदाधिकारी तेघड़ा श्री राकेश कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 एवं नियमावली 1995 के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा को लेकर अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक में अनुमंडल अंतर्गत दर्ज कुल 150 मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें से 139 मामलों में पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने इसे प्रशासन की त्वरित एवं संवेदनशील कार्यशैली का परिणाम बताते हुए शेष लंबित मामलों में भी शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।
बैठक के दौरान थाना वार लंबित मामलों, आरोप पत्र समर्पण, अनुसंधान की प्रगति एवं मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करें तथा पीड़ित परिवारों को नियमानुसार मिलने वाली सहायता राशि समय पर उपलब्ध कराई जाए।


तेघड़ा अनुमंडल में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित, 150 में 139 मामलों में मुआवजा भुगतान पूर्ण 2नुमंडल कल्याण पदाधिकारी द्वारा बैठक में बताया गया कि अधिनियम के तहत पीड़ितों को आर्थिक सहायता, पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पीड़ितों के आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।


बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी नियमित रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक त्रैमासिक समीक्षा बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मामलों की सतत मॉनिटरिंग एवं समन्वित कार्रवाई से पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अनुमंडल पदाधिकारी श्री राकेश कुमार ने कहा,“अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पीड़ितों को समय पर न्याय एवं सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तेघड़ा अनुमंडल अंतर्गत दर्ज कुल 150 मामलों में से 139 मामलों में मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, जो प्रशासन की संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही को दर्शाता है। शेष लंबित मामलों का भी शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

डीएनबी भारत डेस्क

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