विशेष गुणवत्ता वाले बीजों के लिए किसान को मिल सकता है रॉयल्टी के रूप में मोटी रकम

DNB Bharat Desk

बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर में किसानो के पास संरक्षित विशिष्ट गुणवत्ता वाले बीजों का संरक्षण कर कोई भी किसान 15 से 18 वर्षों तक रॉयल्टी के रूप में एक निश्चित रकम प्राप्त कर सकते हैं। यह बात कृषि विज्ञान केंद्र खोदावंदपुर के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर राम पाल ने कही। उन्होंने बताया कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम-2001 के तहत कोई भी किसान या किसान संगठन अनाज, फल, सब्जी के बीज व पौधों वैसे किस्म जिसमें कुछ खास गुण मौजूद हो का संरक्षण कर यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इसके लिए किसान को वैसे बीज व पौधों के वेरायटी का पंजीयन पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के बेवसाइट पर खुद पंजीकरण कर सकते हैं । पंजीकरण कार्य के लिए किसान कृषि विज्ञान केंद्र खोदावंदपुर से भी तकनीकी सहयोग ले सकते हैं। किसान के नाम से पंजीकृत किए गए किस्म से कोई कंपनी या संस्थान यदि कोई नया प्रभेद का विकास कर उसका विपणन करते हैं तो उन्हें किसान को 15-18 साल तक रायल्टी देना होगा।

विशेष गुणवत्ता वाले बीजों के लिए किसान को मिल सकता है रॉयल्टी के रूप में मोटी रकम 2यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो शेष अवधि तक पैसा उनके उत्तराधिकारी को मिलता रहेगा। कृषक किस्में स्थानीय रुप से अनुकूलित होती हैं जिसमें विशिष्ट गुण होता है जैसे रोग/सूखा/लवण/गुणवत्ता इत्यादि से लडने की क्षमता होती है।

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