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पीएमसीएच की तर्ज पर डीएमसीएच का किया जायेगा विकास, मंत्रिमंडल की बैठक में कई और एजेंडों पर लगे मुहर

DNB Bharat Desk

डीएनबी भारत डेस्क

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई जिसमें कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बाबत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी और बताया कि दरभंगा स्थित डीएमसीएच में क्षमता से अधिक मरीजों की संख्या देखते हुए पीएमसीएच की तर्ज पर नवनिर्माण का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 569 करोड़ रुपए की लागत से 400 बेड के सर्जिकल वार्ड का निर्माण किया जा रहा है जबकि करीब 2546.41 करोड़ रुपए की लागत से 2100 बेड हेतु भवन का निर्माण किए जाने की स्वीकृति ले ली गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय – 2 के तहत दरभंगा शहर क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि 2452000000 रुपए की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति देते हुए बुडको को नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई है वहीं छपरा में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम (खनुआ नाला) के लिए स्वीकृत राशि के आलोक में तैयार डीपीआर के प्रावधानित डिजाइन ड्राइंग में बदलाव के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 512038000 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में संशोधन एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त 318 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इस संशोधन के बाद से अब विधानमंडल के सदस्य प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए के बदले अब प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए स्वीकृत कर सकेंगे।

पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के कुल 61.05 किमी पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 2344 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई जबकि राज्य के दो जिलों के 3 लेवल क्रॉसिंग के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 7463.68 लाख राज्यांश सहित कुल 14921.13623 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। वाणिज्य कर विभाग के नौ बड़े अंचलों के विभाजन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना को आगामी 1 जुलाई से प्रभावी करने एवं नवविभाजित अंचलों के पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार निर्धारण के साथ अंकेक्षण प्रमंडल के पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार निर्धारण हेतु अधिसूचना में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत वाणिज्य कर विभाग के नौ बड़े अंचल पटना मध्य, पटना दक्षिणी, दानापुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी तथा सारण के विभाजन को 1 जुलाई से प्रभावी लागू किया जाएगा।

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वहीं सहकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजनान्तर्गत पूर्व में प्रावधानित राशि के अवशेष भाग का उपयोग अहर्त्ता पूरी करने वाले प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 23 में अंकित विज्ञान एवं प्रोवैदिकी विभाग का नाम विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल, पहुंच पथ के निर्माण हेतु भागलपुर में सड़क के लिए भूमि केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही किशनगंज में सरकारी जमीन पर नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु दो बालक छात्रावास एवं एक बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु जमीन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

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