12वर्ष बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर डीएम बेगूसराय पहुंचे रास्ते की अतिक्रमण की गई जमीन की जांच में, दिया आवश्यक निर्देश

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बेगूसराय डीएम ने कहा नापी कर अतिक्रमित रास्ते की जमीन को बहुत जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। मामला बेगूसराय नगर थाना विष्णुपुर वार्ड 39 का।

डीएनबी भारत डेस्क

एक तरफ जहां सरकार के द्वारा जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जिला स्तर पर स्थानीय पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बेगूसराय जिला प्रशासन ने अब सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कमर कस ली है। हालांकि यह कार्यवाई वर्तमान में हाईकोर्ट के निर्देश पर की जा रही है।

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लेकिन देर से ही सही अब लोगों को अतिक्रमण से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा स्वयं मामलों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। दरअसल ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के बिशनपुर वार्ड 39 की है जहां पर स्थानीय प्रशासन से मदद एवं न्याय नहीं मिलने पर वादी ने हाईकोर्ट में रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए गुहार लगाई थी।

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अब 12 वर्षों बाद हाईकोर्ट के द्वारा जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि स्थल पर जाकर स्वयं की देखरेख में जमीन की मापी करवा कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाएं। बताया जा रहा है कि वादी कामिनी देवी ने उक्त जमीन को उस वक्त खरीद किया था जब बेगूसराय नगर निगम ना होकर नगर पंचायत हुआ करती थी और उस वक्त भूस्वामी ने 3 फीट रास्ता अलग करके जमीन की रजिस्ट्री कामिनी देवी को किया था।

लेकिन बाद में धीरे-धीरे जमीन को वहां के केबलदारों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया एवं सभी लोग अपने-अपने दावे कर रहे थे और एक दूसरे पर अतिक्रमण का आरोप लगा रहे थे। उक्त मामले में बादनी के द्वारा निचली अदालत से लेकर स्थानीय प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई गई थी। लेकिन न्याय नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।

बादनी का आरोप है कि विजय शंकर सिन्हा के द्वारा रास्ते की 3 फीट जमीन को अतिक्रमण किया गया है। उक्त मामले में जब उच्च न्यायालय का निर्देश प्राप्त हुआ तक जिला प्रशासन के द्वारा मापी करवा कर अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद की जा रही है। अब लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही मुहल्ले के लोगों को रास्ते की इस समस्या से निजात मिलेगी।

बेगूसराय संवाददाता सुमित कुमार बबलू

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