बरौनी प्रखण्ड प्रमुख के खिलाफ लाया गया अविश्वास,कोरम के अभाव में प्रस्ताव गिर गया – उपप्रमुख
डीएनबी भारत डेस्क
बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखण्ड के प्रमुख के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाया गया प्रस्ताव गुरुवार को कोरम के अभाव में गिर गया है। गुरुवार को उप प्रमुख रुपम कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदन में सदन के महज़ पांच सदस्य ही उपस्थित रहे। जिस कारण अध्यक्ष रूपम कुमारी ने सदन में उपस्थित रहे सदस्य सह पूर्व उप प्रमुख डा रजनीश कुमार, मो तौकीर आलम, इशरत प्रवीण, लिलमी देवी , प्रेमलता देवी को संबोधित करते हुए प्रखण्ड प्रमुख अनीता देवी पर जिन तीन आरोपों को लगाकार अविश्वास प्रस्ताव लाया गाया था उसे सदन में रखा।
जिसपर उपस्थित सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को ही गैर कानूनी तरीके लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बताया तथा चुनाव मत विभाजन कराने की बात कहा। सभी ने कहा कि जिन जिन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रखण्ड प्रमुख पर लाया उस सब में से कोई भी सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं और ना ही जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए सदन में उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ना ही मत विभाजन की स्थिति बनती है सदन में अध्यक्ष सहित 6 सदस्यों के उपस्थित रहने पर।
वहीं सभी सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए आरोप की समय-सीमा के भीतर सदन की बैठक आहुत नहीं की जाती है, सदस्यों को बैठक के एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना नहीं दी जाती है और वह अपने शक्ति का दुरुपयोग कर बहुमत द्वारा पारित अथवा लिए गए निर्णयों को दरकिनार कर अपने ढंग से काम करते हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी पंसस सह बरौनी बीडीओ अनुरंजन कुमार ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य की विशेष बैठक उप प्रमुख रूपम कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
जिसमें कोरम के अभाव में मतों का विभाजन नहीं किया गया।जिस तरह से प्रखण्ड प्रमुख बरौनी अनीता देवी पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। अर्थात ख़ारिज किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के वक्त लगभग दस सदस्यों ने स्वहस्ताक्षरित आवेदन विगत 15 जनवरी को प्रखण्ड प्रमुख अनीता देवी को समर्पित किया। जिसपर प्रखण्ड प्रमुख अनीता देवी ने गणतंत्र दिवस के पूर्व 25 जनवरी,24 का तिथि निर्धारित किया था। जिसमें प्रखण्ड उप प्रमुख सहित 6 सदस्यों ने ही सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
मौके पर प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी बरौनी रिमझिम गुड़िया ने सदस्यों द्वारा कानुनों से संदर्भित जानकारी देते हुए कहा कि मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कैटेरिया को पुरा करना अनिवार्य होता है सदन में पेश अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देने और अपदस्थ करने के लिए जो 24 सदस्यों की सदन में मात्र 6 सदस्य ही उपस्थित हुए हैं। इसलिए विधिवत रूप से यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है।
बेगूसराय बीहट संवाददाता धरमवीर कुमार की रिपोर्ट