सूचना प्रसारण मंत्रालय ने वेब पोर्टल के लिए जारी की एडवाइजरी, जुआ या सट्टा से संबंधित विज्ञापन न करें प्रसारित

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डीएनबी भारत डेस्क

भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय ने वेब न्यूज पोर्टल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने वेब न्यूज पोर्टल और ओटीटी प्लेटफॉर्म को जारी एडवाइजरी में कहा है कि अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी सट्टा या जुआ से संबंधित प्रचार सामग्री पब्लिश न करें। मंत्रालय ने अपनी तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा कि यह चीजें समाज में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को बुरी तरह से प्रभावित करता है। ऑनलाइन विज्ञापन एजेंसियों को भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों के लिए लक्षित न करें।

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एडवाइजरी इस कारण से जारी की गई थी कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित है, और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करता है। तदनुसार, व्यापक जनहित में विज्ञापनों के माध्यम से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ को बढ़ावा देने की सलाह नहीं दी जाती है।

मंत्रालय ने कहा कि ध्यान में यह भी आया है कि कुछ ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल मीडिया पर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का विज्ञापन करने के लिए समाचार वेबसाइटों को एक सरोगेट उत्पाद के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। जुआ भारत के अधिकांश हिस्सों में एक अवैध गतिविधि है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 9 के अनुसार, यह देखा गया है कि चूंकि सट्टेबाजी और जुआ अवैध है, इसलिए ऑनलाइन अपतटीय सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रतिबंधित हैं।

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