वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना है जरूरी, ये है प्रोसेस…
डीएनबी भारत डेस्क
वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं और ऐसी स्थिति में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ ही मोबाइल पर परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी से वंचित रह सकते हैं। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी बेगूसराय ने बताया कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में विशेष अभियान चलाकर वाहन रजिस्ट्रेशन में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन एवं जिला परिवहन कार्यालय में भी अपडेट कराने की सुविधा प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जिनका मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं है उन सभी वाहन मालिकों से अपील है कि ससमय मोबाइल नंबर अपडेट करा लें ताकि परिवहन विभाग और रोड सेफ्टी से संबंधित योजनाओं की जानकारी एवं सूचना निर्वाध रूप से दी जा सके। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर संबंधित वाहन मालिकों पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। इसको लेकर मुख्यालय स्तर पर जारी किया गया है। मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 06122547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
घर बैठे भी अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर– वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाईसेंस बनाने के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर एवं ड्राइविंग लाईसेंस में मोबाइल नंबर Sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। विशेष जानकारी https://state.bihar.gov.in/transport/पर जाकर how do I पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं।
क्या है प्रावधान– मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।
आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा – मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंकड मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे।
पॉल्यूशन फेल होने की मिलेगी सूचना– वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एवं इन्श्योरेंस की तिथि की समाप्ति की सूचना मिलेगी, जिससे समय पर इसका नवीनीकरण करा सकते हैं और जुर्माना से बच सकते हैं।
उल्लंघन करने पर ई चालान की मिलेगी जानकारी :- मोबाइल नंबर अपडेट होने से यातायात उल्लंघन/मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन किये जाने पर ई चालान की सूचना मोबाइल पर मिलेगी। वाहन से संबंधित किसी भी जुर्माने की सूचना मिलेगी, जिससे आप समय पर इसका भुगतान कर सकते हैं और जुर्माना से बच सकते हैं।
वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट कराने के फायदे :- परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाओं की जानकारी मिलेगी। पॉल्यूशन, इंश्योरेंस फेल होने की सूचना मिलेगी। यातायात उल्लंघन किये जानेे पर ई चालान की सूचना मिलेगी। परिवहन सेवाओं से संबंधित ऑनलाइन सेवा प्राप्त करना आसान होगा। दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों की पहचान की जा सकेगी। आरसी डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। वाहन रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेट।
वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं। इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें। व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें। राज्य का विकल्प सलेक्ट करें। आरटीओ सलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सलेक्ट करें। इसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें। इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए :- Sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं। ड्राईविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें। राज्य का नाम सलेक्ट करें। मोबाइल नंबर अपडेशन सलेक्ट करें। आधार नंबर डालें। ओटीपी डालें।