16 अक्टूबर को होने वाली बिहार मद्य निषेध सिपाही पद की रिक्तियों की परीक्षा हेतु जिलाधिकारी बेगूसराय ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना द्वारा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की होनी है 10 अक्टूबर को परीक्षा।

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केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना द्वारा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की होनी है 10 अक्टूबर को परीक्षा।
डीएनबी भारत डेस्क 
बेगूसराय जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के निर्देश पर अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह ने केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना द्वारा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में “मद्य निषेध सिपाही के पद की रिक्तियों के लिए 16 अक्टूबर रविवार को होने वाली एक पाली में पूर्वाहन 10 बजे से मध्याहन 12 बजे तक जिले के 10 परीक्षा केंद्रों में आयोजित लिखित परीक्षा के मद्देनजर प्रतिनियुक्त सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक (ऑब्जर्वर), प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त सभी जोनल मजिस्ट्रेट-सह-समन्वय प्रेक्षक, सभी केंद्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को परीक्षा के स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालन हेतु आज कारगिल विजय सभा भवन में संयुक्त रूप से ब्रीफ किया।
इस अवसर पर उन्होंने ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सभी अपने-अपने निर्धारित उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का त्रुटिरहित तरीके से निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। ब्रीफिंग के क्रम में अपर समाहर्ता ने केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना द्वारा परीक्षा के सफल आयोजन हेतु दिए गए निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं-
1. किसी भी परीक्षार्थी को ई-प्रवेशपत्र एवं फोटो पहचान-पत्र के बिना किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों का रिपोर्टग टाईम पूर्वाहन 9 बजे निर्धारित किया गया है।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में किसी भी परीक्षार्थी को शौचालय, टॉयलेट जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. परीक्षार्थी को ई-प्रवेशपत्र पर कुल भी लिखने की अनुमति नहीं होगी तथा परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी के द्वारा कदाचार या नकल रोकने का प्रयास किया जाता है तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी।
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4. पररूपधारण किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठाने वाले, स्वयं फर्जी नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध केंद्राधीक्षक स्थानीय थाना को सुपूर्द करते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक धाराओं में कांड दर्ज कराएंगे।
5. परीक्षार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइड स्ल, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, पॉमटॉप, पीडीए या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना वर्जित होगा।
6. सभी केंद्राधीक्षक परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व से ही तथा परीक्षा समाप्त होने तक लगातार सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की वीडियग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे वीडियोग्राफी लगातार की जाएगी तथा इसे बीच में बंद नहीं किया जाएगा।
7. परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों की फोटोग्राफी कराई जाएगी तथा फोटोग्राफी के क्रम में अभ्यर्थियों के चेहरे से मास्क, गमछा, टोपी आदि हटाना सुनिश्चित करेंगे।
साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु स्टैटिक मजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक (ऑब्जर्वर), जोनल मजिस्ट्रेट -सह-समन्वय प्रेक्षक आदि से समन्वय स्थापित करने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष संख्या-06243 222835 है। परीक्षा के दौरान आमजन एवं परीक्षार्थियों के आवागमन के कारण पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) के परीक्षा दिवस को समुचित यातायात प्रबंधन हेतु निदेशित किया गया है। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेगूसराय सदर विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।

 

इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेगूसराय, वरीय कोषागार पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

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