बरौनी नगर परिषद के राजेन्द्र रोड में गैरकानूनी तरीके से तेघड़ा अनुमंडल प्रशासन के द्वारा किया गया अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़

न हुआ भूमि अधिग्रहण, न सर्वे में अंकित, न वैज्ञानिक और प्रमाणिक नक्शा फिर भी गैरकानूनी तरीके से अतिक्रमण के नाम पर राजेन्द्र रोड बरौनी में किया गया प्रशासनिक स्तर पर तोड़फोड़।

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न हुआ भूमि अधिग्रहण, न सर्वे में अंकित, न वैज्ञानिक और प्रमाणिक नक्शा फिर भी गैरकानूनी तरीके से अतिक्रमण के नाम पर राजेन्द्र रोड बरौनी में किया गया प्रशासनिक स्तर पर तोड़फोड़। 

डीएनबी भारत डेस्क 

तेघड़ा अनुमंडल प्रशासन के द्वारा 7 जनवरी को बरौनी नगर परिषद क्षेत्र के राजेन्द्र रोड में अतिक्रमण अभियान पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। जानकारों की मानें तो इस घटना की सबसे मज़ेदार बात यह है कि राजेन्द्र रोड के 520 मीटर रोड जो मिरचैया चौक से वाटिका चौक को जोड़ता है का आजतक न हुआ भूमि अधिग्रहण, न सर्वे में अंकित, न वैज्ञानिक और प्रमाणिक नक्शा फिर भी गैरकानूनी तरीके से 7 जनवरी को एसडीओ राकेश कुमार, तेघड़ा नप कार्यपालक पदाधिकारी नवीन कुमार, डीएसपी रविन्द्र मोहन प्रसाद, सीओ रश्मि, फुलवड़िया थाना प्रभारी नवीन कुमार की उपस्थिति बगैर जानकारी के तोड़फोड़ शुरू कर दिया गया।

(4दिसंबर 2009 को हिन्दुस्तान दैनिक अखबार के 5 नंबर पृष्ठ पर छपी खबर)

यह सिलसिला जब राजेन्द्र रोड निवासी सह आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता के आवास के पास पहुंचा तो उन्होंने उपस्थित पदाधिकारी को कहा मैं आपके अतिक्रमण मुक्त अभियान का विरोध नहीं करता पर मैं यह जानना चाहता हूं कि राजेन्द्र रोड में अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ किस आधार पर किया जा रहा है इसकी कुछ विभागीय सूचनाएं या आदेश है तो वह उपलब्ध कराया जाए। श्रीगुप्ता के इस सवाल का जबाव उपस्थित किसी पदाधिकारी के पास नहीं था। नतीजतन वहीं पर अतिक्रमण अभियान को शाम लगभग 7 जनवरी 4:30 बजे रोककर सभी पदाधिकारी वापस हो गये।

राजेन्द्र रोड के दोनों ओर बसे ग्रामीण और व्यवसायियों ने भी इस अतिक्रमण का शांतिपूर्ण विरोध किया। वहीं इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत आवेदक आरटीआई एक्टिविस्ट शोकहारा दो राजेन्द्र रोड निवासी गिरीश प्रसाद गुप्ता ने 2009 में पथ निर्माण विभाग से जानकारी मांगी थी। आवेदक के आवेदन के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल बेगूसराय ने आवेदक को अपने पत्रांक 488 के माध्यम से 21 मई 2009 को इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई।

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राजेन्द्र रोड भूमि अधिग्रहण के बारे में 2009 को मिली जानकारी

पथ निर्माण विभाग सह लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा दी गई  जानकारी के मुताबिक राजेन्द्र रोड की लंबाई 520 मीटर( यानि 1706 फीट) की चौलाई कालीकरण रोड 16 फीट है। जो सड़क सर्वे नक्शा में नहीं है। इस सड़क की भूमि का विधिवत अधिग्रहण नहीं किया गया है। पथ निर्माण विभाग के 16 फीट कालीकरण सड़क के दोनों ओर भूमि संबंधित रैयतों की है।

विभागीय प्रक्रिया को पूरा कर चलाया जाए अतिक्रमण मुक्त अभियान

वहीं पुन: इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता ने मुख्य न्यायाधीश पटना, मुख्यमंत्री बिहार, प्रधान सचिव बिहार, जिलाधिकारी बेगूसराय, प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी बरौनी नगर परिषद, अंचल अधिकारी तेघड़ा को 8 जनवरी 2023 पत्रांक 15 के माध्यम से राजेन्द्र रोड का विधिवत प्रमाणिक व वैज्ञानिक नापी के साथ भूमि अधिग्रहण से संबंधित विभागीय प्रक्रिया पूरा करने के बाद अतिक्रमण कार्य प्रारंभ करन व इस दिशा में होने वाली कार्यवाई की जानकारी उपलब्ध कराने को आवेदन दिया है। 

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