बिहार कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर, इस विभाग में संविदा कर्मी…

डीएनबी भारत डेस्क

बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कुल आठ एजेंडों पर मुहर लगाया गया। मामले में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग के अंतर्गत बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई है। इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत केवल शत प्रतिशत इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहन का लक्ष्य था जबकि नई नीति के तहत इथेनॉल के अलावा कंप्रेस्ड बायो गैस के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के तहत केवल शत प्रतिशत इथेनॉल उत्पादन करने वाली वैसी नई ग्रीन फील्ड स्टैंडअलोन बायोफ्यूल इकाइयां विचारणीय होगी जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के मापदंड के अनुरूप स्थापित की जायेगी। इस नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान प्लांट और मशीनरी की लागत का 15% अधिकतम पांच करोड़ रुपए अनुमान्य होगा।

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उद्योग विभाग के तहत ही बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2023 को भी स्वीकृति दी गई। जिसके तहत भारत के उच्चतम न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, जिला/अनुमंडल न्यायालय, अन्य विधि न्यायालयों, न्यायाधीकरणों इत्यादि के लिए राज्य में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं वस्तुपरक रीति से बिहार राज्य के विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता प्रक्रिया का उपबंध करने तथा उनकी वचनबद्धता, पारिश्रमिक, कर्तव्य एवं अन्य निर्बधन और शर्तों को विनियमित करने तथा उससे संबंधित एवं उसके अनुषांगिक विषयों के लिए नए सिरे से नई नियमावली बनाने की आवश्यकता के आलोक में तथा पूर्व के बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2021 के संदर्भ में कई व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 7 विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही वित्त विभाग के अंतर्गत 5 राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के स्वीकृत 8 पदों में से आशुलिपिक/आशुटंकक ग्रेड II के 2 पदों को समायोजित कर अंकेक्षण निदेशालय में आशुटंकक संवर्ग के पदों को मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों में वर्गीकृत करने तथा राष्ट्रीय बचत आशुलिपिक शेष 6 पदों को प्रत्यर्पित करने की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 5 पदों का सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक 53 पदों को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमान्यता दिए जाने की स्वीकृति दी है।

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