जिलाधिकारी बेगूसराय ने जिला में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न एजेंडों की बिंदुवार किया समीक्षा, दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

बेगूसराय में डीएम बेगूसराय रौशन कुशवाहा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का हुआ आयोजन।

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बेगूसराय में डीएम बेगूसराय रौशन कुशवाहा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का किया गया आयोजन।

डीएनबी भारत डेस्क 

जिलाधिकारी बेगूसराय रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में सोमवार को अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष आयोजित की की गई।

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बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न एजेंडों की बिंदुवार समीक्षा के उपरांत जिला कल्याण पदाधिकारी को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सख्ती से लागू करने तथा प्रावधानारूप पीड़ितों को ससमय समुचित लाभ उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989 के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन का भी निर्देश दिया।

जिला पदाधिकारी ने बैठक के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अनुसंधान के अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा के क्रम में लंबित कुल 64 मामलों के निष्पादन में भी प्रगति लाने का निर्देश देने के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अंतर्गत कुल 37 मामलों में मुआवजा, अनुदान स्वरूप कुल 34,66,250 रुपये के प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसी क्रम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अंतर्गत कुल 04 मृतकों के आश्रितों को नवीन पेंशन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ प्रमोद कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश कुमार मधुकर, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्र कुमार पासवान एवं गरीब दास सहित विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, थानाध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदि मौजूद थे।

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