खोदावन्दपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर जमाबंदी रैयतों को दी गयी जानकारी

 

डीएनबी भारत डेस्क

खोदावंदपुर प्रखंड में भूमि के क्रय विक्रय में आपसी झगड़े एवं धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए नवीन प्रावधान के तहत अब केवल वे ही व्यक्ति जमीन का विक्रय कर सकते हैं, जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम हो. उपर्युक्त बातें नवपदस्थापित अंचल अधिकारी प्रीति कुमारी ने मंगलवार को बरियारपुर पश्चिमी पंचायत भवन परिसर में आयोजित विशेष शिविर में बोलते हुए कही.

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उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में अभी तक पूर्वजों के नाम से ही जमाबंदी संधारित है एवं उन्होंने अभी तक आपसी बंटवारा कर अपने-अपने नाम से जमाबंदियां या होल्डिंग कायम नहीं करायी है. उनकी सहूलियत के लिए खोदावन्दपुर अंचल के विभिन्न हल्कों में विशेष शिविर का आयोजन कर प्रत्येक मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को रैयतों को जमाबंदी से संबंधित जानकारी दी जायेगी. अंचल अधिकारी ने बताया कि विशेष शिविरों में केवल जमाबंदियों के अद्यतनीकरण हेतु आवेदन स्वहस्ताक्षरित वंशावली, सभी फरिकेनो द्वारा हस्ताक्षरित बंटवारानामा एवं बिना खाता, खेसड़ा, लगान, रकवा वाले जमाबंदियों के परिमार्जन के लिए साक्ष्य के साथ प्राप्त किये जायेगें.

और शिविर में ही इनका सत्यापन किया जायेगा.तथा नियमानुसार आवेदनों को निष्पादित कर जमाबंदी अद्यतनीकरण की कार्रवाई की जायेगी. वहीं प्रभारी अंचल निरीक्षक कुमार रजनीश ने बताया कि पांच मार्च को प्रखंड क्षेत्र के सागी, दौलतपुर, बाड़ा, बरियारपुर पश्चिमी, बरियारपुर पूर्वी, फफौत, खोदावन्दपुर एवं मेघौल पंचायतों के पंचायत भवन परिसर में संबंधित पंचायत के राजस्व कर्मचारी की मौजूदगी में रैयतों को जानकारी दी जा रही है।

बेगूसराय खोदावंदपुर संवाददाता नितेश कुमार की रिपोर्ट

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