मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग ने दी जानकारी
डीएनबी भारत डेस्क
आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 36 (छत्तीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 (The Bihar Purchase Preference Policy, 2024) की स्वीकृति दी गई।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में बंद पड़ी टॉय ट्रेन को ₹988.60 लाख (नौ करोड़ अठासी लाख साठ हजार रूपये) मात्र की लागत पर दानापुर रेल मंडल के माध्यम से पुनः संचालित करने का कार्य बिहार वित्त नियमावली के नियम-131ज्ञ (ड) के आलोक में मनोनयन के आधार पर दानापुर रेल मंडल, पूर्व मध्य रेलवे के
माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति दी गई।
पर्यटन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु “मुख्यमंत्री होमस्टे / बेड एण्ड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024” की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय उच्च मार्ग, पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न सड़कों, नगर निकाय अंतर्गत सड़कों पर वाहनों के तीव्र गति (Overspeeding) के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करने हेतु परिवहन विभाग को अधिकृत किये जाने तथा इस हेतु एक कमिटी गठित करने की अनुमति प्रदान दी गई। प्रधान सचिव परिवहन की अध्यक्षता में गठित इस कमिटी में ADG ट्रांसपोर्ट सहित अन्य सदस्य होंगे।
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं०लि० के अंतर्गत 12 अद्द 132 के०भी० संचरण लाईन के डबल सर्किट टावर पर द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग करने एवं संबंधित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों में 12 अदद् 132 के०भी० लाईन ‘बे’ के निर्माण हेतु कुल 147. 73 करोड़ (एक सौ सैंतालीस करोड़ तिहत्तर लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विधानमंडल के सदस्यों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों / कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा / उम्र सीमा / आश्रित की आय के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत शेष 12500 लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने एवं शेष लक्ष्य की प्राप्ति पूर्व से स्वीकृत इस योजना की राशि से ही किए जाने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सी०एम०सी०), वेल्लोर, तामिलनाडु द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के बच्चों (12 वर्ष तथा उस से कम आयु) में पायी जाने वाली बीटा थेलेसिमिया मेजर (Beta Thalassemia Major) का निरोधात्मक उपचार (Curative Treatment) बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा किये जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान उपलब्ध कराने हेतु एक नई योजना “मुख्यमंत्री बाल थेलेसिमिया योजना” की स्वीकृति दी गई। इसमें प्रति बच्चा 15 लाख रुपये तक के व्यय पर राज्य सरकार चिकित्सा करवाएगी।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70157 जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु मार्गदर्शक दिशा-निर्देश तथा रु० 1,08,372.00 (एक लाख आठ हजार तीन सौ बहतर रू०) प्रति जलापूर्ति योजना प्रति वर्ष के मानक दर से 5 वर्षों तक संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु कुल रू० 361145.33 लाख (तीन हजार छः सौ ग्यारह करोड़ पैतालीस लाख तेतीस हजार रूपये) की योजना की स्वीकृति दी गई।
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं०लि० के अंतर्गत 05 अद्द 132 के०वी० संचरण लाईनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के तहत रिकंडक्टरिंग करने हेतु कुल 254. 71 करोड़ (दो सौ चौबन करोड़ इकहत्तर लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।
ऊर्जा विभाग के ही तहत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं०लि० के क्षेत्राधीन कार्यरत 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों के क्षमता विस्तारीकरण हेतु 10 अदद् 50 एम०भी०ए० एवं 05 अद्द ४० एम०भी०ए० 132/33 के०भी० पावर ट्रान्सफॉर्मर स्थापित करने हेतु कुल 123.44 करोड़ (एक सौ तेईस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत जमुई जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई के परिसर में अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5), 250 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+4), गेस्ट हाऊस / प्राध्यापक / सह-प्राध्यापक के लिए Type C (G+5) भवन, सहायक प्राध्यापक के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट (G+5) तथा 500 क्षमता का ऑडिटोरियम (GF) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 7261.14 लाख (बहत्तर करोड़ इकसठ लाख चौदह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश पूँजी (Authorized Share Capital) ₹1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपये) से बढ़ाकर ₹5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रूपये) मात्र करने की स्वीकृति दी गई।
गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत सुपौल जिलान्तर्गत निर्मली अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्राक्कलन / प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत ₹39,43,35,000 (उनचालीस करोड़ तैंतालीस लाख पैंतीस हजार रूपये मात्र) की स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
खेल विभाग के अन्तर्गत पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना के उत्तर में स्थित 1.6 एकड़ अव्यवहृत भूखण्ड को बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना द्वारा खेल विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु कुल राशि ₹48.00 करोड़ (अड़तालीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्थान पर पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाये जाने के फलस्वरूप उन्हें सहयोग प्रदान करने हेतु प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति के रूप में नियुक्त करने तथा अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा एवं W.P. (C) No. 643/2015 (All India Judges Assocation Vs. Union of India and Ors.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत् / सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को प्रदत्त चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 के नियम-7, नियम-8 एवं नियम-15 (i) को संलग्न अधिसूचना से प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के अन्तर्गत बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2024 की स्वीकृति दी गई।
गृह विभाग के अन्तर्गत सैनिक कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में कल्याण व्यवस्थापक के पदों पर भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के संबंध में “कल्याण व्यवस्थापक संवर्ग नियमावली, 2024” के गठन की स्वीकृति दी गई।
खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक एवं अपर निदेशक के प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय संबंधी संकल्प संख्या-5808 दिनांक 25.11.2022 को संशोधित करने एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) के 01 पद एवं उप निदेशक (खनिज विकास) के 01 पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
उद्योग विभाग के अन्तर्गत उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक (लेवल-2) के 102 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के ही तहत बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के संगत प्रावधानों के आलोक में प्रस्तावित तीन अतिरिक्त मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण हेतु अध्यक्ष का 03 पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 03 पद, उच्चवर्गीय लिपिक के 03 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 03 पद एवं आशुलिपिक के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत टंकक सहायक अवर निरीक्षक के सृजित 78 पदों को सम्परिवर्तित कर उतने ही आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद को सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को 5462 शय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप, संस्थान के कुल 29 अनुपयोगी पदों को प्रत्यर्पित करते हुए विभिन्न स्तर के कुल 4315 (तैतालीस सौ पन्द्रह) नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० संजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद को दिनांक-01.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० संतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताराबाड़ी, अररिया को दिनांक-14.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० अकबर मसाहिदी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरैयाबरियारपुर, बेगूसराय को दिनांक 02.11.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० गुप्ता सुषमा संजय, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमदाबाद, कटिहार को दिनांक 18.10.2019 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० नौशाद अली, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियावाँ, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य
सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना का कार्यालय के विरूद्ध संस्थागत चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों के भविष्य निधि एवं अन्य मद से राशि की निकासी कर भुगतान नहीं करने एवं वित्तीय कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत राज्य के पेट्रोल एवं डीजल के रिटेल आउटलेट को वैट अधिनियम के अंतर्गत त्रैमासिक विवरणियों की दाखिला से विमुक्ति प्रदान करने हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के उपनियम (2) के खंड (क) में संशोधन करते हुये एक परन्तुक अंतःस्थापित करने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा- सादिकपुरयोगी, थाना नं०-09, खाता सं०-76, खेसरा सं०-304, रकबा 0.0318 एकड़ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, राजेन्द्र नगर, पटना (शिक्षा विभाग), बिहार के स्वामित्व की भूमि पर पटना मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०-1,56,47,985/- (एक करोड़ छप्पन लाख सैंतालीस हजार नौ सौ पचासी) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
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