डीएनबी भारत डेस्क
बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर प्रखंड में रवि महा अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा खोदावदपुर प्रखंड में अनुदानित मूल्य पर दलहन व तेलहन के बीजों के अलावे गेहूं के बीज का वितरण किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए कृषि समन्वयक मनोरंजन कुमार एवं रंजय कुमार ने जागरण से बातचीत में बताया कि प्रखंड में गेहूं का अनुदानित बीज उपलब्ध है।187 प्रभेद का गेहूं बीज 40 किलो का बैग अनुदान काटकर 1155 रुपया में वितरित किया जा रहा है।
इच्छुक किसान अपनी आवश्यकता अनुसार प्रखंड कृषि कार्यालय से संपर्क कर अनुदानित मूल्य पर गेहूं का बीज प्राप्त कर सकते हैं। अनुदानित मूल्य के बीज योजना का नाम मोर देन योजना है। इसके अलावे वर्तमान रबी सीजन में चना का बीज 80% अनुदान पर अनुदान काटकर 42 रुपए प्रति किलो के दर से उपलब्ध है ।मसूर का बीज भी 80% अनुदान पर₹27 प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत 90% अनुदान पर गेहूं का बीज आवंटित किया गया था, जो सिर्फ प्रत्येक राजस्व ग्राम में दो ही किसानों के बीच वितरित किया जाना था।
जिसका वितरण चिन्हित किसानों के बीच कर दिया गया है ।इस योजना के तहत 20 किलो के पैकेट का अनुदान काटकर कीमत ₹160 है ।राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत हरा मटर उपलब्ध है जिस पर 50% अनुदान है। अनुदान काटकर ₹50 किलो की दर से वितरण किया जा रहा है । सरसों का बीज प्रतिरक्षण योजना के तहत उपलब्ध है। यह अनुदानित बी₹25 किलो की दर से उपलब्ध है। इसके अलावे कृषि विभाग द्वारा बर्मी खाद् निर्माण पीट के लिए 31 यूनिट प्रखंड क्षेत्र में स्वीकृत किया गया है। इसके लिए किसान अपने किसान पंजीकरण संख्या के साथ ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
तत्पश्चात स्वीकृत होने किसान अपने यहांवर्मी पीट का निर्माण करासकेगें। इसके अलावे कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत 106 प्रकार के कृषि यंत्र हंसुआ, खुरपी से लेकर मिनी ट्रैक्टर अर्थात पावर टिलर तक उपलब्ध है। जिसे किसान अनुदानित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं ।कृषि विभाग से संबंधित किसी भी योजना को प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसानों को पहले किसान निबंध करना अनिवार्य है । फिर निबंधन संख्या के साथ जिस उपादान का खरीद करनाहै उसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि समन्वयक मनोरंजन व रंजय ने बताया कि वर्तमान में प्रखंड में रासायनिक खाद की पर्याप्त उपलब्धता है।
सभी अनुज्ञप्ति धारी खाद विक्रेताओं के यहां खाद उपलब्ध है ।सिर्फ डीएपी खाद को छोड़कर ।डी ए पी खाद का आवंटन अभी नहीं आया है ।आवंटन आने पर उसे भी खुदरा विक्रेताओं को आवंटित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई खाद विक्रेता किसी किसान भाई से निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत ले रहा है तो वह निश्चित ही इसकी लिखित शिकायत प्रखंड कृषि कार्यालय से करें। कृषि कार्यालय द्वारा उसकी जांच किया जाएगा ।जांच में यदि दुकानदार दोषी पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाएगा।
बेगूसराय खोदावंदपुर संवाददाता नितेश कुमार की रिपोर्ट