हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्याशियों में ऊहापोह की स्थिति
हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्याशियों में ऊहापोह की स्थिति। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था चुनाव में नहीं दिया जा सकता ओबीसी को आरक्षण। चुनाव आयोग के फैसले की प्रतिक्षा
हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्याशियों में ऊहापोह की स्थिति। हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्याशियों में ऊहापोह की स्थिति। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था चुनाव में नहीं दिया जा सकता ओबीसी को आरक्षण। चुनाव आयोग के फैसले की प्रतिक्षा
डीएनबी भारत डेस्क
नगर निकाय के चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर प्रत्याशियों में देर शाम तक ऊहापोह की स्थिति बनी है। आरक्षण के सवाल पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें 10 अक्टूबर को होने वाले अति पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित नगर निकायों के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। देर शाम तक प्रत्याशियों में चर्चा बनी हुई है कि क्या सामान्य सीटों वाले नगर निकाय में 10 अक्टूबर को चुनाव होंगे?
हालांकि कोर्ट ने यह निर्णय चुनाव आयोग पर छोड़ कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग इस संबंध में कानूनविदों से राय मशविरा ले रहा है लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं होने की सूचना है। स्थानीय पदाधिकारी भी निर्देश आने के इंतज़ार में हैं। फिलहाल सामान्य सीटों वाले नगर निकायों में प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में अब तक लगे हुये हैं।
शशिभूषण भारद्वाज