डीएम बेगूसराय ने जिला अंतर्गत विभिन्न पदों पर होने वाले पंचायत उपचुनाव को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
बेगूसराय जिले में विभिन्न 45 पदों (पंयायत समिति सदस्य- 01, मुखिया - 02, ग्राम पंचायत सदस्य-09 तथा ग्राम कचहरी सदस्य 33 ) पर होने वाले निर्वाचन की तैयारियों की डीएम बेगूसराय रोशन कुशवाहा ने की गहन समीक्षा।
बेगूसराय जिले में विभिन्न 45 पदों (पंयायत समिति सदस्य- 01, मुखिया – 02, ग्राम पंचायत सदस्य-09 तथा ग्राम कचहरी सदस्य 33 ) पर होने वाले निर्वाचन की तैयारियों की डीएम बेगूसराय रोशन कुशवाहा ने की गहन समीक्षा।
डीएनबी भारत डेस्क
बेगूसराय जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) – सह – जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने आज पंचायत उप निर्वाचन, 2023 अंतर्गत बेगूसराय जिले में विभिन्न 45 पदों (पंयायत समिति सदस्य- 01, मुखिया – 02, ग्राम पंचायत सदस्य-09 तथा ग्राम कचहरी सदस्य 33 ) पर होने वाले निर्वाचन की तैयारियों की गहन समीक्षा की।
राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना द्वारा जारी पंचायत उप निर्वाचन, 2023 कार्यक्रम के अनुसार, इन पदों पर निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि 25 मई, 2023 (पूर्वा 7 बजे से अप. 5 बजे तक) तथा मतगणना की तिथि 27 मई, 2023 (पूर्वा. 8 बजे से) निर्धारित की गई है। कारगिल विजय सभा भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी एवं संबंधित निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) -सह- जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन जिला में पंचायत उप निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सहभागितापूर्ण वातावरण वातावरण में कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं जिलास्तरीय विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों को उनसे संबंधित कार्यों को ससमय पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया।
इस दौरान चिन्हित मतदान केंद्र पर आवश्यक तैयारियां करने के साथ ही वहां आयोग के निर्देशानुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान मतदान कर्मियों का आकलन करने तथा उनके ससमय प्रशिक्षण देने, संबंधित प्रखंड में ही बज्रगृह एवं मतगणनना कक्ष तैयार करने, निर्वाचन कार्यों में आवश्यक वाहनों की व्यवस्था करने, आवश्यक सामग्रियों का आकलन करने एवं यथाशीघ्र मतपत्र आदि मुद्रण कराकर संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को हस्तगत कराने आदि का निर्देश दिया गया।
इस दौरान सभी संबंधित पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त निर्देशों के आलोक में आवश्यक तैयारियों के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी विधि-व्यवस्था संधारण करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।