चुनाव आयोग का सख्त निर्देश नगर निकाय चुनाव में बगैर अनुमति के सोशल मीडिया पर प्रचार करने पर लगी रोक।  

आगामी 10 एवं 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव मतदान के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से कराए जा रहे प्रचार-प्रसार को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया जोरदार झटका।

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डीएनबी भारत डेस्क 

 

पटना- नगर निकाय चुनाव से संबंधित चुनाव प्रचार में कोई भी प्रत्याशी बगैर निर्वाची पदाधिकारी के अनुमति के अपने संबंधित क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से भी चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने के लिए उन्हें भी अनुमति लेनी होगी तथा इस माध्यम में होने वाला खर्च संबंधित क्षेत्र के पद पर उम्मीदवारी देनें वाले प्रत्याशी पर निर्वाचन आयोग  व्यय में शामिल करेगा।

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी बेगूसराय  रौशन कुशवाहा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा राज्य निर्वाचन आयोग से नगर निकाय चुनाव को लेकर मिले दिशा निर्देश का पालन करने को सभी पदाधिकारियों को नियमानुसार निनिर्देश जारी कर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर चलने वाले पोर्टल न्यूज, समाचार चैनलों, सोशल मीडिया के माध्यमों से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। बगैर निर्वाची पदाधिकारी के अनुमति के यदि कोई अभ्यर्थी इन माध्यमों से प्रचार-प्रसार करते हुए पाये जाते हैं तो उनपर चुनाव आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

 

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साथ ही उन्होनें कहा स्थानीय समाचार चैनलों तथा सोशल मीडिया के माध्यमों से अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार पर किया गया कूल खर्च संबंधित प्रत्याशी के व्यय में सम्मिलित किया जाएगा। इस पर पैनी निगहबानी के लिए स्पेशल  मीडिया कोषांग का गठन किया गया है जो इस प्रकार के प्रचार-प्रसार पर नजर रखेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी बेगूसराय ने बताया कि जिला प्रशासन नगर निकाय का निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित एवं पारदर्शीता के साथ सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सभी संबंधित पदाधिकारी को इस निमित्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

 

बेगूसराय जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए किसी राजनीतिक दल के नाम से कोई नारा बैनर एवं पोस्टर, पर्ची नहीं लगाया जाएगा। अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों द्वारा कोई होर्डिंग, गेट, तोरण द्वार अथवा कट-आउट नहीं लगाया जाएगा। नगर प्राधिकरण द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए उपलब्ध स्थलों का सभी अभ्यर्थियों के बीच समान  रुप से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर तय शुल्क के अनुसार संबंधित जगह का आवंटन किया जा सकता है।

पोस्टर, पर्ची, बैनर के नीचे मुख्य पृष्ट पर प्रिंट करने वाले प्रेस का नाम एवं पता अनिवार्य होगा। हस्तलिखित पोस्टर और परचा के नीचे लिखने वाले का नाम एवं पता रहना चाहिए। निर्वाची पदाधिकारी मीडिया कोषांग के निरीक्षण और अनुमति के बाद ही संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री को प्रकाशित करने की होगी। जिसमें किसी भी जाति,धर्म या सामुदाय के भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा हो।

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