सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, जबतक अपील लंबित तबतक सजा पर रोक

मोदी सरनेम मामले में सांसद सदस्यता रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत।

मोदी सरनेम मामले में सांसद सदस्यता रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत।

डीएनबी भारत डेस्क 

मोदी सरनेम मामले में में सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता दो साल तक एक लिए समाप्त किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना अहम फैसला सुनाया है जिसमें राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि जबतक अपील लंबित तबतक सजा पर रोक।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जश्न का माहौल है। साथ ही  सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद कांग्रेस सांसद अधिर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द फैसले को वापस लेने और उनकी सांसद सदस्यता बरकरर कर संसद भवन में सोमवार से आने को लेकर बात की। जिसपर स्पीकर ने कहा कोर्ट का आदेश की कापी का इंतजार किया जा रहा है।

क्या था मामला

राहुल गांधी को जिस बयान के लिए दो साल की सज़ा हुई है वो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था। उन्होंने कथित तौर पर ये कहा था, “इन सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है?”

राहुल गांधी के इस बयान के ख़िलाफ़ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया था। पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिमी से बीजेपी विधायक हैं और पेशे से वकील हैं। वह भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्णेश मोदी का आरोप था कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है। इस मामले की सुनवाई सूरत की अदालत में हुई थी।

राहुल गांधी के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था. भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम दो साल की सज़ा का प्रावधान है।

सज़ा के एलान के बाद याचिकाकर्ता पुर्णेश मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम इस फ़ैसले का दिल से स्वागत करते हैं। दो साल की सज़ा के एलान से खुश है या नहीं सवाल ये नहीं है। ये सामाजिक आंदोलन की बात है। किसी भी समाज, जाति के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया जाना चाहिए और कुछ नहीं। बाकी हम अपने समाज में बैठकर आगे चर्चा करेंगे।

राहुल गांधी की वकीलों की टीम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी समुदाय को अपने बयान से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे।

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