सभी स्कूल बिना विभागीय निबंधन के ही चल रहे हैं।
डीएनबी भारत डेस्क
समस्तीपुर जिले के 22 निजी स्कूल शिक्षा विभाग के रडार पर हैं। इन पर विभागीय निर्देश के उल्लंघन में दंडात्मक कार्रवाई हो सकती हैं। कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता को निर्देश दे दिया गया है। डीईओ को 17 अगस्त तक स्कूल की सूचना अपलोड नहीं करने पर उनके खिलाफ आरटीई एक्ट 2009 व बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियमों के तहत ढंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
ये सभी स्कूल बिना विभागीय निबंधन के ही चल रहे हैं। निबंधन कराने के लिए ये स्कूल विभाग के ज्ञानदीप पोर्टल पर निर्धारित फार्मेट में अपने स्कूल की सूचना विभागीय निर्देश के बाद भी अपलोड नही कर रहे हैं। इस पर विभाग ने कड़ी आपत्ति करते हुए आरटीई एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का मन बना लिया है।
हाल में ही सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के साथ बैठक व वीसी में डीईओ को दिए गए निर्देश के तहत इन सभी स्कूलों को अपने स्कूल की सभी जानकारी ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करना था। जो अब तक अपलोड नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि निजी स्कूलों को सरकारी निबंधन लेने के लिए शिक्षा विभाग से विकसित किए गए ज्ञानदीप पोर्टल पर तय फार्मेट में सभी सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होता है।
सूचनाएं अपलोड करने के बाद शिक्षा अधिकारी उनकी जानकारियों की स्थलीय व अन्य तरह की जांच करते हैं। जांच में सरकारी मानकों पर खड़े उतरने पर शिक्षा विभाग से निबंधन दिया जाता है।
समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम की रिपोर्ट