समस्तीपुर में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर कानूनी कार्रवाई का आदेश के बावजूद प्रशासन संवेदनहीन

समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नीजी नर्सिंग होम का मामला, गलत तरीके से इलाज पर महिला की स्थिति नाजुक, न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज पर नहीं हो सकक है न्यायोचित कार्रवाई।

समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नीजी नर्सिंग होम का मामला, गलत तरीके से इलाज पर महिला की स्थिति नाजुक, न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज पर नहीं हो सकक है न्यायोचित कार्रवाई।

डीएनबी भारत डेस्क 

समस्तीपुर जिला में के विभिन्न क्षेत्र में आए दिन अवैध तरीके से संचालित हो रहे नीजी नर्सिंग होम में गलत इलाज से मरीजों के मौत की खबरें सामने आने के बावजूद जिला प्रशासन मौन है। राज्य सरकार के तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। ताजा मामला समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना अंतर्गत एक निजी नर्सिंग होम से जुड़ा है। इसमें एक महिला मरीज को पेट मे दर्द होने पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।

लेकिन बिना कोई जांच के उक्त महिला के पेट का ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन बाद महिला की हालत बिगड़ने के बाद जब उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो जांच में यह बात सामने आई कि उसका बच्चेदानी और ओवरी ही काट कर हटा दिया गया है। इस सम्बंध में पीड़ित महिला सविता देवी के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पीड़ित महिला ने इस मामले को लेकर समस्तीपुर न्यायालय में फरियाद लगाई तब कोर्ट के आदेश पर कल्याणपुर थाना में आजाद हॉस्पिटल के आरोपी डॉ आजाद पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि गलत ऑपरेशन की वजह से ही महिला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच अलग अलग अस्पतालों में इलाज में उसके काफी पैसे भी खर्च हो गए।

आश्चर्य की बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी स्थानीय प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण पीड़ित महिला को आजतक न्याय नहीं मिल सका है और न ही आरोपी डाक्टर पर कार्यवाई। जबकि इस नर्सिंग होम में महिला मरीजों के ऑपरेशन आज भी खुलेआम हो रहे है।हालांकि सदर डीएसपी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज हुई है जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिविल सर्जन ने भी एक टीम गठित कर पीड़ित महिला की मेडिकल जांच के साथ ही आरोपी नर्सिंग होम की जांच करने का भरोसा दिया है।

समस्तीपुर संवाददाता अनिल चौधरी

Samastipur
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