23 और 24 दिसम्बर को होना है बिहार कर्मचारी आयोग की बेगूसराय के 12 केन्द्रों पर होगी परिक्षा।
डीएनबी भारत डेस्क
उप विकास आयुक्त सुशांत कुमार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा- 2022 को शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने हेतु सभी केंद्राधीक्षकों, केंद्र प्रेक्षकों, स्टैटिक दंडाधिकारियों, गश्ती दल दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को आज कारगिल विजय सभा भवन में संयुक्त रूप से ब्रीफ किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
विदित हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा दिनांक 23 दिसंबर को दो पालियों (प्रथम पाली पूर्वा 10 बजे से अप. 12.15 बजे तक तथा द्वितीय पाली अप 2 बजे से अप. 4.15 बजे तक) में एवं दिनांक 24 दिसंबर को एक पाली पूर्वा. (10 बजे से अप. 12.15 बजे तक) में बेगूसराय जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा- 2022 आयोजित की जा रही है।
सभी परीक्षा केंद्रों पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में केंद्र प्रेक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी एवं उड़नदस्ता दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी 12 परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक पाली में एक बार में कुल 11,664 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
जिला अंतर्गत एस. के. महिला कॉलेज, बी.एस.एस. कॉलेजिएट +2 स्कूल, जे. के. +2 स्कूल, ओमर गर्ल्स +2 स्कूल, एम. आर. जे. डी. इंटर कॉलेज, बी.पी. स्कूल +2, विकास विद्यालय, डी.ए.वी. स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बथौली, आर. एस. ए. स. +2 स्कूल तथा डीपीएस स्कूल में तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा- 2022 के आयोजन हेतु परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
ब्रीफिंग के क्रम में उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन जिला अतंर्गत सभी परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के संचालन हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्राधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षार्थियों का पूरी तरह फ्रिस्किंग के पश्चात ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति देने तथा पूरी कड़ाई एवं सतर्कता के साथ कदाचारमुक्त तरीके से परीक्षा संचालित करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में उन्होंने बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी संबंधितों को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए-
1. प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। इस प्रकार, प्रथम पाली की परीक्षा हेतु पूर्वा 9.50 बजे एवं द्वितीय पाली में अप. 1.50 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। गंभीर बीमारी या दुर्घटना के मामले को छोड़कर अन्य किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षा कक्ष में गुटखा, किसी भी प्रकार की धुम्रपान की वस्तु, पान-मसाला, तंबाकू आदि की सख्त मनाही है। परीक्षा कक्ष में चाय, कॉफी, पानी का बोतल, कोल्ड ड्रिंक या नाश्ता करने की भी अनुमति नहीं है।
3. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के भीतर पेन/फाउंटेन पेन/पेंसिल / व्हाइटनर कैलकुलेटर / स्लाइड रूल/लॉग टेबल /ग्राफ पेपर / चार्ट पेपर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, पहनने योग्य डिवाइस, स्मार्ट फोन, घड़ी, ईयर फोन, कॉर्डलेस डिवाइस आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को जूता पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है।
4. परीक्षार्थी को अपने साथ सिर्फ प्रवेश-पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं निर्धारित 03 पुस्तकें यथा सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड तथा सामान्य विज्ञान खंड ले जा सकते हैं। पुस्तकों में NCERT/ BSEB / ICSE एवं अन्य बोर्ड के Text Book ही मान्य होंगे तथा किसी भी विषय से संबंधित गाईड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान- प्रदान पूर्णतः वर्जित है।
5. परीक्षा केंद्र के गेट पर सभी अभ्यर्थियों की सघन फ्रिस्किंग की जानी है। महिला परीक्षार्थियों के लिए अलग से पर्दा से घेरा बनाकर स्टैटिक महिला मजिस्ट्रेट एवं महिला पुलिस बल द्वारा फ्रिस्किंग की जाएगी। 17:17
6. सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को भूतल पर समायोजित करने तथा किसी भी मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था पहली दूसरी मंजिल या उससे उपर नहीं करने करने संबंधी निर्देश देने के साथ ही केंद्राधीक्षकों को दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए एक लेखक प्रदान करने संबंधी आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
7. बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा- 2022 के संचालन में अनियमितता बरतने, परीक्षा में अनुचित तरीके का इस्तेमाल करना संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध घोषित है। इस संबंध में संबंधित केंद्राधीक्षक एवं वीक्षक को परीक्षार्थियों को इन अपराधों के लिए पर्याप्त दंड से अवगत कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने केंद्राधीक्षकों को यह भी निर्देश दिया कि वे सभी वीक्षकों के साथ बैठक कर उन्हें परीक्षा के संबंध में सारी जानकारी एवं प्रक्रिया से पूर्णरूपेण अवगत करा देंगे। किसी भी हालत में परीक्षा की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। केंद्र प्रेक्षक या अन्य दंडाधिकारी भी परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने सभी केंद्र प्रेक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं अन्य वीक्षकों को निर्धारित समय तक परीक्षा कें पर पहुंच कर अपने-अपने उत्तरदायित्वों का त्रुटिरहित तरीके से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसी क्रम में उन्होंने आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी केंद्राधीक्षकों, केंद्र प्रेक्षकों एवं दंडाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लगातार भ्रमणशील रहेंगे एवं सभी वीक्षकों को सतर्क रहने हेतु निर्देशित करेंगे ताकि कोई भी अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग परीक्षा के दौरान न कर पाए। केंद्राधीक्षकों को परीक्षा केंद्र पर फर्नीचर, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, बिजली आपूर्ति एवं पब्लिक अड्रेस सिस्टम आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर के अधिष्ठापन होने के मद्देनजर अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं केंद्र प्रेक्षकों को भी उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेगूसराय को परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटो-स्टेट प्रतिष्ठानों को बंद रखते हुए विशेष चौकसी बरतने का निर्देश देने के साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय को सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के अर्धव्यास में दं.प्र.सं. की धारा-144 अंतर्गत दिनांक 23-24 दिसंबर, 2022 तक निषेधाज्ञा जारी करने का भी निर्देश दिया।
जिले में तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा -2022 के सफल संचालन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है, जिसके वरीय प्रभार में सुश्री नेहा कुमारी, सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बेगूसराय को प्रतिनियुक्त करने के साथ ही समुचित संख्या में अन्य पदाधिकारियों / कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेगूसराय परीक्षा केंद्रों पर विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।