कार्यशाला के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी ने अपने संबोधन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधितों विभिन्न धाराओं एवं पीडितों को निर्धारित राहत देने संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी।
डीएनबी भारत डेस्क
बेगूसराय में उप विकास आयुक्त सुशांत कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना एवं जिला कल्याण कार्यालय, बेगूसराय के सौजन्य से 28 जनवरी को दिनकर कला भवन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, नियम- 1995, संशोधन अधिनियम, 2015 एवं संशोधन नियमावली, 2016 के तहत एकदिवसीय जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।
मौके पर उप विकास आयुक्त ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, नियम-1995, संशोधन अधिनियम, 2015 एवं संशोधन नियमावली, 2016 के व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु सभी विकास मित्रों एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जागरुकता से ही अधिकारों का बोध होता है। इसी कड़ी में उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन तथा पीडितों को ससमय राहत मुआवजा के भुगतान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने इस प्रकार के कार्यशालाओं का भविष्य में नियमित अंतराल पर आयोजन करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य उपेंद्र पासवान, गरीब दास एवं विभिन्न विकास मित्रों ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यशाला के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी ने अपने संबोधन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधितों विभिन्न धाराओं एवं पीडितों को निर्धारित राहत देने संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी।
मौके पर जिले के 253 विकास मित्रों, प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों एवं एस / एसटी थानाध्यक्ष एवं जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य उपेंद्र पासवान, गरीब दास सहित जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश कुमार मधुकर, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार पाण्डे एवं रंजीत कुमार उपस्थित थे।