डीएनबी भारत डेस्क
बिहार सरकार पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिहार सरकार पर यह जुर्माना पटना हाई कोर्ट ने लगाया है। पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश के अवमानना के मामले में राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है। दरअसल तत्कालीन चीफ जस्टिस रवि एस धवन और जस्टिस आरएन प्रसाद की खंडपीठ द्वारा दिये गये आदेश से संबंधित मामला है। जिसमें खंडपीठ ने यह स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर नियुक्त शिक्षकों को मातृ भाषा में निर्देश देना होगा, जिसे छात्र बोलते हैं। इस आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अवमानना वाद दायर किया गया।
इसी संबंध में पटना हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में बिहार के मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, लेकिन सोमवार को हलफनामा नहीं दायर किया गया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार पर पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी। संविधान के 92वें संशोधन में मैथिली भाषा को आठवें अनुसूची में शामिल किया गया था। प्राथमिक स्तर पर छात्रों के अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी थी। साथ ही इस विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्ति की जानी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।