मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को कहा अमान्य। चुनाव के अगली तारीखों की घोषणा जल्द करेगी राज्य निर्वाचन आयोग
डीएनबी भारत डेस्क
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। ओबीसी आरक्षण पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से जारी सूचना में बताया कि सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के याचिका में पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश पारित किया कि ओबीसी आरक्षण को मान्य नहीं माना जा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में नगर निकाय चुनाव में आवश्यक संशोधन की तैयारी के मद्देनजर 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले मतदान को तत्काल स्थगित किया जाता है। चुनाव की अगली तिथि की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग बाद में अधिसूचित करेगी।