डीएनबी भारत डेस्क
बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दस लाख रूपये के बांड पर जमानत दी है।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सीएम केजरीवाल को जमानत दी। बता दें कि पांच सितंबर को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को अवैध बताये जाने पर कहा कि सीबीआई के पास उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं इसलिए यह गिरफ्तारी अवैध नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी गई है लेकिन ट्रायल में अभी वक्त लगेगा इसलिए लंबे समय तक उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने जमानत के साथ ही कुछ शर्ते भी रखी है। बता दें कि कथित शराब नीति कांड में घोटाला मामले को लेकर पिछले 26 जून को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
ईडी के गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी लेकिन जेल से बाहर आने से पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अवैध बताया था और जमानत के लिए याचिका दायर की थी।