वरीय पदाधिकारी ने निलंबित करने का दिया आदेश
डीएनबी भारत डेस्क
बेगूसराय में न्यायालय में भू स्वामित्व वाद का मामला लंबित रहने तथा पूर्व में भी इस विवादित भूमि का दाखिल खारिज आवेदन आंचल द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद, पूर्व राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी राजस्व अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक, कुमार रजनीश पर निलंबन की गाज गिरी है।
चकबंदी निदेशक ने इस मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी जो संप्रति बेगूसराय सदर में पदस्थापित है, कुमार रजनीश को निलंबित करने का आदेश जिला अधिकारी को दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रक 15 दिनांक 19 नवंबर 2024 के आलोक में खोदाबंदपुर पंचायत के तत्काली न राजस्व कर्मचारी कुमार रजनीश के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया गया है। मेघौल पंचायत के बिदुलिया निवासी मिथिलेश मिश्रा की पत्नी आशा देवी द्वारा सिविल कोर्ट में दायर परिवार पत्र केआलोक में सुनवाई करते हुए यह आदेश निर्गत किया गया है।
जारी पत्र में बताया गया है कि लंबित टाइटल सूट संख्या 326 ऑब्लिक 1988 ऑब्लिक 6490में मोटी रकम लेकर तथ्य को छुपाते हुए आरोपी अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 81 फ27 ऑब्लिक 20024 । 25 तथा 49 127 अब्लिक 24 25 को स्वीकृत कर दाखिल खारिज कर दिया गया। जबकि पूर्व में इस कार्यालय द्वारा इसी वरनित भूमि के दाखिल खारिज वाद संख्या 108 फ 27 ऑब्लिक 22 ,23 एवं 119 फ अब्लिक 22, 23 को और स्वीकृत कर दिया गया था। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता के पति पूर्व प्रमुख मिथिलेश कुमार मिश्रा ने दिया है।
इस मामले में आरोपी अधिकारी कुमार रजनीश का पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो सका।
बेगूसराय खोदावंदपुर संवाददाता नितेश कुमार की रिपोर्ट