रेल मंत्रालय ने जारी किया आदेश, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज लंबित मामलों को लिया जाएगा वापस

पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन अंतर्गत विभिन्न मंडलों में रेलवे एक्ट के तहत कुल 34 मामले दर्ज थे, जिसमें 24 मामले विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई के लिए विचाराधीन हैं।

पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन अंतर्गत विभिन्न मंडलों में रेलवे एक्ट के तहत कुल 34 मामले दर्ज थे, जिसमें 24 मामले सुनवाई के लिए विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

डीएनबी भारत डेस्क 

केन्द्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में 24 सितंबर 2020 से लेकर 12 दिसंबर 2021 तक पूर्व मध्य रेल के पांचों मंडलों क्रमशः धनबाद, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल, सोनपुर, दानापुर एवं समस्तीपुर में विभिन्न संगठनों द्वारा उक्त बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पूर्व मध्य रेल के भिन्न-भिन्न भागों में रेलवे ट्रैक व रेल परिक्षेत्र में धरना-प्रदर्शन कर रेल के सामान्य आवागमन में व्यवधान पहूंचाई थी, परिणामस्वरूप पूर्व मध्य रेल के प्रभावित जगहों पर किसान आंदोलन के कार्यकत्ताओं पर रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 34 मामले दर्ज किये गये थे, जिसमें 24 मामले अब तक विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई हेतु विचाराधीन थे।

रेल मंत्रालय भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कृषि कानून के विरोध में पंजीकृत मामलें, जो न्यायालयों में सुनवायी हेतु विचाराधीन है, उन सभी मामलों को अविलंब वापस लेने का आदेश जारी किया है। जिसके अनुपालन में रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों को वापस लेने हेतु प्रक्रिया तेज कर दी गयी है। उक्त आश्य की विभागीय जानकारी हाजीपुर मुख्यालय मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विरेन्द्र कुमार ने दी।

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