सीबीआई ने घूसखोरी से संबंधित मामले में उपायुक्त व सीमा शुल्क अधीक्षक, आईसीडी, तुगलकाबाद सहित 03 लोक सेवकों एवं एक कस्टम हाउस एजेंट (सीएचए) सहित 02 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया
डीएनबी भारत डेस्क
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित एक निजी फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने से संबंधित एक मामले में सीमा शुल्क के उपायुक्त (डीसी), एक अधीक्षक तथा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) तुगलकाबाद, दिल्ली के एक कर्मी सहित 03 लोक सेवकों तथा एक सीएचए व दिल्ली स्थित निजी फर्म के कर्मी सहित 2 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने 7 आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 06.09.2024 को मामला दर्ज किया, जिसमें ०३ लोक सेवक यथा सीमा शुल्क के उपायुक्त, एक अधीक्षक एवं इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) तुगलकाबाद, दिल्ली के एक कर्मी तथा 04 निजी व्यक्तियों यथा दिल्ली स्थित फर्म के एक सीएचए, उक्त दिल्ली स्थित फर्म के एक कर्मचारी, मुंबई स्थित फर्म के एक कर्मचारी और दिल्ली स्थित एक निजी व्यक्ति तथा अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल है।
इस मामले में आरोप है कि आरोपी लोक सेवक, मुंबई स्थित फर्म पर कम जुर्माना लगाने के एवज में उक्त दिल्ली स्थित निजी कंपनी के आरोपी सीएचए से अवैध रिश्वत की मांग एवं स्वीकार कर रहे थे। यह भी आरोप है कि आरोपी लोक सेवक एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके उक्त कस्टम हाउस एजेंट सहित निजी व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र में आयात/निर्यात खेप और कस्टम बांड से संबंधित लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभिन्न निजी पक्षों से रिश्वत मांगते व स्वीकार किया करते थे।
यह भी आरोप है कि आईसीडी के आरोपी कर्मी एवं उक्त डीसी (सीमा शुल्क), माल के लिए सीमा शुल्क निकासी के लिए आरोपी सीएचए व दिल्ली स्थित फर्म के आरोपी कर्मचारी के साथ नियमित संपर्क में थे और विभिन्न निजी पार्टियों से अवैध रिश्वत वसूल कर रहे थे। कथित तौर पर, रिश्वत की राशि उक्त आईसीडी कर्मी ने अपने बैंक खाते में ली एवं उसके बाद आरोपी डीसी को दे दी।
आगे, यह आरोप है कि दिनांक 09.08.2024 को आरोपी सीएचए ने उक्त डी.सी. से संपर्क किया और उसे उक्त मुंबई स्थित फर्म के बिलों पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए कहा। डी.सी. ने उसे आश्वासन दिया कि वह 70,000/- रु. का जुर्माना लगाएगा एवं इसके लिए उसने सी.एच.ए. से रिश्वत की मांग की। आई.सी.डी. के आरोपी कर्मी ने दिनांक 10.08.2024 को आरोपी सी.एच.ए. से संपर्क किया एवं पुष्टि की कि डी.सी. ने माल पर 70,000/- रु. का जुर्माना लगाया है और जल्द से जल्द रिश्वत की राशि देने के लिए कहा।
यह भी आरोप है कि दिनांक 03.09.2024 को मुंबई स्थित फर्म के आरोपी कर्मचारी ने उक्त सीएचए से संपर्क किया और बताया कि रिश्वत का भुगतान उसे दिल्ली में सौंप दिया जाएगा, ताकि उसे उक्त डीसी एवं आरोपी अधीक्षक सीमा शुल्क को सौंप दी जाए। दिनांक 05.09.2024 को उक्त सीएचए ने कथित तौर पर रिश्वत की राशि एकत्र की व आईसीडी, तुगलकाबाद में दिल्ली स्थित फर्म के आरोपी कर्मचारी के माध्यम से आरोपी अधीक्षक को 50,000/- रु. की रिश्वत राशि पहुंचाई। यह भी आरोप था कि उक्त सीएचए, शेष राशि को दिनांक 06.09.2024 को आईसीडी, तुगलकाबाद में आरोपी डीसी को उसके कार्यालय में रिश्वत के रूप में सौंप देगा।
सीबीआई ने दिनांक 06.09.2024 को जाल बिछाया एवं मुंबई स्थित एक फर्म पर कम जुर्माना लगाने के एवज में 72,000/- रु. की अवैध रिश्वत का आदान प्रदान करने के दौरान आरोपी डिप्टी कमिश्नर, आईसीडी के आरोपी कर्मी व कस्टम हाउस एजेंट (सीएचए) को पकड़ा। सीबीआई ने आईसीडी, तुगलकाबाद के आरोपी अधीक्षक को भी पकड़ा, जिन्हें कथित तौर पर दिनांक 05.09.2024 को 50,000/- रु. की अवैध रिश्वत दी गई थी।
गिरफ्तार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया तथा दिनांक 14.09.2024 तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया।दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रायगढ़ तथा किन्नौर( हिमाचल प्रदेश ) स्थित आरोपी व्यक्तियों से संबंधित 9 स्थानों पर तलाशी भी ली गई, जिससे आपत्तिजनक दस्तावेज एवं लगभग 19.25 लाख रु. नकद बरामद हुए। इस मामले में जाँच जारी हैl